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गैर इरादतन हत्या की कोशिश में पांच साल की सजा
Updated Wed, 26 Sep 2018 06:08 AM IST
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गैर इरादतन हत्या के प्रयास में सुनाई पांच साल की सजा
ग्रेटर नोएडा। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नलिन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी मोहम्मद इरशाद ने बताया कि 6 मार्च 2011 की रात 11 बजे नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में पंकज व महीपाल में विवाद हो गया था। लोगों ने दोनों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया था। पंकज एक दुकान पर काम करता था। आरोप है कि रात साढ़े 11 बजे पंकज जब दुकान से निकला तो महीपाल उससे झगड़ा करने लगा। बीचबचाव के लिए पहुंचे इंद्रपाल पर महीपाल ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पंकज के भाई ने मामले में सेक्टर-49 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ब्यूरो
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ग्रेटर नोएडा। गैर इरादतन हत्या के प्रयास के एक मामले में विशेष न्यायाधीश एससी/एसटी एक्ट नलिन कुमार श्रीवास्तव ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे पांच हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है। एडीजीसी मोहम्मद इरशाद ने बताया कि 6 मार्च 2011 की रात 11 बजे नोएडा के सेक्टर-49 थाना क्षेत्र में पंकज व महीपाल में विवाद हो गया था। लोगों ने दोनों को समझा-बुझाकर मामला शांत करा दिया था। पंकज एक दुकान पर काम करता था। आरोप है कि रात साढ़े 11 बजे पंकज जब दुकान से निकला तो महीपाल उससे झगड़ा करने लगा। बीचबचाव के लिए पहुंचे इंद्रपाल पर महीपाल ने चाकू से हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पंकज के भाई ने मामले में सेक्टर-49 थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। ब्यूरो