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दोहरे हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास
Updated Wed, 25 Jul 2018 10:28 PM IST
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दोहरे हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास
- बिलासपुर चेयरमैन समेत दो लोगों की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
- मामले में सात अन्य आरोपियों को पहले सुनाई जा चुकी है सजा
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा।
जिला न्यायालय ने बिलासपुर के चेयरमैन रहे कादिर सहित दोहरे हत्याकांड मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सात अन्य आरोपियों को पहले ही सजा हो चुकी है। हत्याकांड मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश शिवानी जयसवाल ने की। आरोपी तालिब पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
सरकारी अधिवक्ता मनोज तेवतिया ने बताया कि 24 जून 2010 को बिलासपुर में चेयरमैन कादिर और उनके साथी आबिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में सलमान घायल हो गया था। परिजन की ओर से दनकौर कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गवाहों के आधार पर सात आरोपी ताहिर, माजिद, आदिल, सैफुल, मुजीत, जफरियाद व साहिब को 2015 में दोषी करार दिया गया था। एक अन्य आरोपी तालिब का मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश शिवानी जयसवाल की अदालत ने अब तालिब को भी न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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दोहरे हत्याकांड में एक को आजीवन कारावास
- बिलासपुर चेयरमैन समेत दो लोगों की हत्या के मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
- मामले में सात अन्य आरोपियों को पहले सुनाई जा चुकी है सजा
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा।
जिला न्यायालय ने बिलासपुर के चेयरमैन रहे कादिर सहित दोहरे हत्याकांड मामले में एक आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामले में सात अन्य आरोपियों को पहले ही सजा हो चुकी है। हत्याकांड मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश शिवानी जयसवाल ने की। आरोपी तालिब पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है।
सरकारी अधिवक्ता मनोज तेवतिया ने बताया कि 24 जून 2010 को बिलासपुर में चेयरमैन कादिर और उनके साथी आबिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना में सलमान घायल हो गया था। परिजन की ओर से दनकौर कोतवाली में मामले की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने जांच कर आठ आरोपियों को गिरफ्तार कर चार्जशीट कोर्ट में दायर की थी। गवाहों के आधार पर सात आरोपी ताहिर, माजिद, आदिल, सैफुल, मुजीत, जफरियाद व साहिब को 2015 में दोषी करार दिया गया था। एक अन्य आरोपी तालिब का मामला न्यायालय में विचाराधीन था।
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बुधवार को फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की न्यायाधीश शिवानी जयसवाल की अदालत ने अब तालिब को भी न्यायालय ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायालय से आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
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