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दुष्कर्म के दो केस में दो दोषियों को दस वर्ष का कारावास
Updated Tue, 10 Jul 2018 08:36 PM IST
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दुष्कर्म के दो दोषियों को 10-10 साल की कैद
अदालत ने 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। दो नाबालिगों को अगवा कर दुष्कर्म करने के दो मामलों में अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने वर्ष 2014 में हुई दोनों घटनाओं के दोषियों को 40-40 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।
एडीजीसी मोहम्मद इरशाद और हेमंत कुमार नागर ने बताया कि सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में 6 अक्तूबर 2014 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी को ममूरा गांव निवासी रवि अगवा कर एकांत स्थान पर ले गया और जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं की बहस सुनी। इसके बाद रवि को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
दूसरे मामले में कासना कोतवाली क्षेत्र के पी-3 सेक्टर में 20 सितंबर 2014 को एक व्यक्ति की 14 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी बिहार के समस्तीपुर निवासी अनिल उसे अगवा कर ले गया। आरोपी ने बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने कासना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता को ढाई माह बाद परी चौक से मुक्त कराकर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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अदालत ने 40-40 हजार का जुर्माना भी लगाया
अमर उजाला ब्यूरो
ग्रेटर नोएडा। दो नाबालिगों को अगवा कर दुष्कर्म करने के दो मामलों में अदालत ने दो दोषियों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने वर्ष 2014 में हुई दोनों घटनाओं के दोषियों को 40-40 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।
एडीजीसी मोहम्मद इरशाद और हेमंत कुमार नागर ने बताया कि सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में 6 अक्तूबर 2014 को एक व्यक्ति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा था कि उसकी 13 वर्षीय बेटी को ममूरा गांव निवासी रवि अगवा कर एकांत स्थान पर ले गया और जान से मारने की धमकी देकर उससे दुष्कर्म किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने केस की सुनवाई करते हुए गवाहों के बयान और अधिवक्ताओं की बहस सुनी। इसके बाद रवि को दोषी मानते हुए 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई।
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दूसरे मामले में कासना कोतवाली क्षेत्र के पी-3 सेक्टर में 20 सितंबर 2014 को एक व्यक्ति की 14 वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान पड़ोसी बिहार के समस्तीपुर निवासी अनिल उसे अगवा कर ले गया। आरोपी ने बंधक बनाकर रखा और दुष्कर्म किया। पीड़िता के पिता ने कासना कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता को ढाई माह बाद परी चौक से मुक्त कराकर आरोपी को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए दस वर्ष कारावास की सजा सुनाई।
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