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डूब क्षेत्र में 15 अवैध फार्म हाउस ध्वस्त किए

Thu, 09 Jun 2022 01:45 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 09 Jun 2022 01:45 AM IST
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15 illegal farm houses demolished in the submerged area
अवेध फार्म हाउस ढहाती जेसीबी। अमर उजाला
नोएडा। प्राधिकरण ने बुधवार को यमुना के डूब क्षेत्र में 15 अवैध फार्म हाउस ध्वस्त कर दिए। एक लाख वर्गमीटर जमीन पर अतिक्रमण किया गया था। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत करीब 50 करोड़ बताई जा रही है।
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प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी की ओर से नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र के अंतर्गत स्थित यमुना व हिंडन के डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने और भूमाफिया के खिलाफ संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए थे। इसी क्रम में बुधवार को सुबह 9 बजे सेक्टर-135 स्थित यमुना के डूब क्षेत्र की ओर असदुल्लापुर में 15 फार्म हाउस को ढहा दिया गया। वर्क सर्किल-9, नोएडा भूलेख विभाग व सिंचाई विभाग की संयुक्त टीम की मौजूदगी में कार्रवाई की गई। इस दौरान प्राधिकरण के 100 छोटे-बड़े कर्मचारी, 5 जेसीबी मशीनें व 3 डंपर का इस्तेमाल किया गया।
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प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण का मामला अत्यंत गंभीर है। सीईओ ने जन सामान्य को आगाह किया है कि वे डूब क्षेत्र व नोएडा के अधिसूचित क्षेत्र में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों व फार्म हाउसों के कारोबार में संलिप्त भूमाफिया के चंगुल में न फंसें। डूब क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण नियमों के खिलाफ है। इस तरह की किसी तरह की गतिविधि भविष्य में होती है तो पुलिस की मौजूदगी में कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण खुद हटाएं, नहीं तो ढहाए जाएंगे
‘डूब क्षेत्र में किसी तरह का निर्माण पूरी तरह से अवैध है। अगर किसी ने निर्माण किया है तो इसे खुद ही हटा लें। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण इसे ढहा देगा। ध्वस्तीकरण में होने वाला खर्च भी निर्माण करने वाले को देना पड़ेगा। अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी।’ प्राधिकरण की सीईओ रितु माहेश्वरी ने सार्वजनिक सूचना के जरिये यह संदेश दिया है।

सीईओ का कहना है कि यूपी औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 के प्रावधानों के तहत प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। ऐसी जमीन भू-उपयोग कभी भी बदल सकता है। इसका नोएडा के नियोजन पर असर पड़ सकता है। नोएडा की अधिसूचित जमीन पर कोई अन्य एजेंसी निर्माण के लिए नक्शा पास नहीं कर सकती। वर्तमान में नोएडा की अधिसूचित जमीन पर बड़े पैमाने पर अवैध निर्माण किया जा रहा है। इसे रोकने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान, नोटिस बोर्ड, जागरूकता अभियान आदि किए जा रहे हैं। इसके अलावा नोएडा की वेबसाइट पर भी अवैध निर्माण से जुड़ी रोकथाम के लिए जागरूकता आदि के नोटिस देखे जा सकते हैं।
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