फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   जोया खान, चंडीदास और पुष्पेंद्र की जमानत याचिका खारिज

जोया खान, चंडीदास और पुष्पेंद्र की जमानत याचिका खारिज

Sun, 05 May 2019 07:31 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 05 May 2019 07:31 PM IST
विज्ञापन
जोया खान, चंडीदास और पुष्पेंद्र की जमानत याचिका खारिज
जोया, चंडीदास और पुष्पेंद्र की जमानत याचिका खारिज
विज्ञापन

ग्रेटर नोएडा। अदालत ने फर्जी आईएफएस अधिकारी बनी जोया खान, डीपीएस ग्रेटर नोएडा में मासूम बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी चंडीदास और हनी ट्रैप मामले के आरोपी आरडब्ल्यूए के महासचिव पुष्पेंद्र की जमानत याचिका खारिज कर दी है। तीनों आरोपियों ने अपने अधिवक्ताओं के माध्यम से जमानत याचिका दाखिल की थी। जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।
शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि चार अप्रैल को पुलिस ने फर्जी आईएफएस अधिकारी जोया खान व उसके पति निशांत को गिरफ्तार किया था। आरोप था कि जोया खान ऐप आदि से अपनी आवाज बदलकर पुलिस अधिकारियों को गुमराह कर सुरक्षा की मांग करती थी। लोगों में भी वह आईएफएस होने का रौब झाड़ती थी। जोया ने पति को मिली जमानत के आधार पर जमानत मांगी थी।
विज्ञापन

वहीं, अप्रैल 2018 में सूरजपुर कोतवाली पुलिस ने डीपीएस ग्रेटर नोएडा में स्वीमिंग पूल के लाइफ गार्ड पश्चिम बंगाल निवासी चंडीदास को मासूम बच्ची से दुष्कर्म के मामले में जेल भेजा था। जबकि हनी ट्रैप मामले में 17 अप्रैल को सैदपुर बुलंदशहर निवासी सीमा सिरोही, खदाना थाना आहार बुलंदशहर निवासी अरुण कुमार, डिडोली जोया जिला अमरोहा निवासी पीएसी हेडकांस्टेबल विजय सिंह चीमा व सी-277 सेक्टर-36 ग्रेटर नोएडा निवासी आरडब्ल्यूए महासचिव पुष्पेंद्र शर्मा को गिरफ्तार किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed