फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   100 people registered for the Lado Laxmi Yojana.

Noida News: लाडो लक्ष्मी योजना में 100 ने कराया पंजीकरण

Sun, 02 Nov 2025 12:22 AM IST
नोएडा ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा
संवाद न्यूज एजेंसी, नोएडा Updated Sun, 02 Nov 2025 12:22 AM IST
विज्ञापन
100 people registered for the Lado Laxmi Yojana.
नगर निगम कार्यालय में लगे शिविर में पंजीकरण कराती महिला। प्रवक्ता - फोटो : सांकेतिक
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

यमुनानगर। दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना के तहत हर पात्र महिला को लाभ देने के लिए शनिवार को जगाधरी, कन्हैया साहिब चौक और भगत सिंह चौक के नजदीक स्थित निगम कार्यालयों में विशेष शिविर आयोजित किए गए। तीनों स्थानों पर 100 महिलाओं ने पंजीकरण कराया।
अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने शिविर का निरीक्षण किया। वार्ड नंबर एक से सात की महिलाओं को जगाधरी स्थित निगम कार्यालय बुलाया गया। इसी तरह वार्ड आठ से 15 की महिलाओं को शहीद भगत सिंह चौक स्थित नगर निगम कार्यालय और वार्ड 16 से 22 तक की महिलाओं को कन्हैया साहिब चौक स्थित निगम कार्यालय बुलाया गया। नगर निगम ने तीनों स्थानों पर विशेष सुविधाएं की थी। निगम कर्मियों में शिविर में आई महिलाओं से उनके दस्तावेज जांचें। जिनके दस्तावेज सही मिले, उनका पंजीकरण किया गया।
विज्ञापन

अतिरिक्त निगम आयुक्त धीरज कुमार ने बताया कि दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए महिला की आयु 23 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। उसके परिवार की सत्यापित वार्षिक आय एक लाख से अधिक न हो। वह या उसका पति (यदि वह दूसरे राज्य से हरियाणा में शादी करके आई हो) हरियाणा का निवासी हो और पिछले 15 वर्षों से राज्य में रह रहा हो।
विज्ञापन
विज्ञापन

एक ही परिवार में कई पात्र महिलाएं इस योजना का लाभ उठा सकती हैं, इसकी संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उन्होंने बताया कि यदि वह पहले से ही किसी अन्य सामाजिक सुरक्षा वित्तीय सहायता योजना का लाभ उठा रही हो (जैसे वृद्धावस्था सम्मान भत्ता योजना, विधवाओं और निराश्रित महिलाओं को वित्तीय सहायता आदि) को योजना का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि कुछ विशेष मामलों में, जैसे कैंसर रोगियों या दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए, यह लाभ अतिरिक्त रूप से लिया जा सकता है।

उन्होंने बताया कि महिला को यदि किसी सरकारी या स्थानीय व वैधानिक निकाय से कोई अन्य वित्तीय सहायता या भत्ता मिल रहा हो। यदि वह किसी सरकारी विभाग या या संविदात्मक आधार पर कार्यरत हो और उसके परिवार की आय निर्धारित सीमा से अधिक हो। यदि वह आयकर दाता हो तो ऐसी महिला योजना के लिए अपात्र होगी और उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed