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Noida News: चोरी के दोषी को 10 माह की सजा
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(अदालत से)
माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने चोरी के एक मामले में गांव शाहपुर गोवर्धनपुर सेक्टर-128 के गौरव उर्फ तुषार को दोषी करार देते हुए 10 माह की सजा सुनाई है। दोषी पर 1000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को छह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 23 सितंबर-2024 को सेक्टर-128 जेपी विशटाउन के फील्ड ऑफिसर सुरजीत सिंह ने सेक्टर-126 कोतवाली में केस दर्ज कराया था कि 21 सितंबर की रात जेपी विशटाउन में स्थित स्क्रैपयार्ड से काफी सारा लोहा व एल्यूमीनियम अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद से वह जेल में था। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने गौरव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
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माई सिटी रिपोर्टर
ग्रेटर नोएडा। जिला अदालत ने चोरी के एक मामले में गांव शाहपुर गोवर्धनपुर सेक्टर-128 के गौरव उर्फ तुषार को दोषी करार देते हुए 10 माह की सजा सुनाई है। दोषी पर 1000 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं जमा करने पर दोषी को छह दिन का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। 23 सितंबर-2024 को सेक्टर-128 जेपी विशटाउन के फील्ड ऑफिसर सुरजीत सिंह ने सेक्टर-126 कोतवाली में केस दर्ज कराया था कि 21 सितंबर की रात जेपी विशटाउन में स्थित स्क्रैपयार्ड से काफी सारा लोहा व एल्यूमीनियम अज्ञात लोगों ने चोरी कर लिया है। इसके बाद पुलिस ने गौरव को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद से वह जेल में था। बृहस्पतिवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने गौरव को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।