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बिना अनुमति ग्रेनो प्राधिकरण का लोगो लगाया तो भरना होगा 10 लाख जुर्माना

Tue, 01 Feb 2022 12:00 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Feb 2022 12:00 AM IST
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10 lakh fine will have to be paid if the logo of Greno Authority is applied without permission
ग्रेटर नोएडा। निजी प्रचार-प्रसार के लिए बिना अनुमति लिए ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का लोगो इस्तेमाल करने वाली आवंटी कंपनियों के खिलाफ प्राधिकरण ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। प्राधिकरण ऐसी कंपनियों पर 10 लाख रुपये जुर्माना लगाएगा। साथ ही दोबारा ऐसी गलती करने पर आवंटित भूखंड का नक्शा व लीज डीड निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
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प्राधिकरण क्षेत्र में कुछ कंपनियां निवेशकों का भरोसा जीतने के लिए प्रचार प्रसार में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के लोगो का इस्तेमाल कर रही थी। जबकि उनके प्रोजेक्ट से प्राधिकरण का प्रत्यक्ष तौर पर कोई लेनादेना नहीं होता। मामले में सीईओ नरेंद्र भूषण के निर्देश पर बिल्डर सेल के ओएसडी संतोष कुमार की तरफ से आदेश जारी किया गया है। जिसमें कहा गया है कि अगर कोई आवंटी कंपनी बिना अनुमति प्राधिकरण के लोगो का इस्तेमाल करती है, तो पहली बार उस पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। दोबारा ऐसा करने पर आवंटित प्लॉट का स्वीकृत नक्शा रद्द कर दिया जाएगा। उसकी लीज डीड भी निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। प्राधिकरण के ओएसडी संतोष कुमार ने निवेशकों को आगाह किया है कि ऐसी किसी भी परियोजना में अपनी कमाई निवेश करने से पहले उस प्रोजेक्ट के बारे में पूरी जानकारी कर लें। अन्यथा बाद में दिक्कत आ सकती है।
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