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नोएडा : बीकानेरवाला, हनी मनी टॉप समेत दस पर 16.70 लाख का जुर्माना
Fri, 29 Apr 2022 06:31 AM IST
नोएडा ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
Published by: नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 29 Apr 2022 06:31 AM IST
सार
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-104 में दीपक ठाकुर का हनी मनी टॉप रिटेल है। इसी तरह सेक्टर 104 में अनुराग शर्मा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर साइट-4 में विश्वजीत का हनी मनी टॉप रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इन सभी के यहां पैकेजिंग अधिनियम का उल्लंघन पाया गया था। ऐसे में तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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- फोटो : Istock
विस्तार
खाद्य पदार्थों के मानकों पर खरा नहीं उतरने के कारण अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) की कोर्ट ने बीकानेर स्वीट्स, बीकानेरवाला, हनी मनी टॉप रिटेल समेत नोएडा- ग्रेनो के 10 संस्थानों पर 16.70 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। अर्थदंड नहीं देने पर संस्थान से जुर्माना वसूलने की कार्रवाई की जाएगी।
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अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) डॉ. नितिन मदान ने बताया कि नोएडा के सेक्टर-104 में दीपक ठाकुर का हनी मनी टॉप रिटेल है। इसी तरह सेक्टर 104 में अनुराग शर्मा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक सेक्टर साइट-4 में विश्वजीत का हनी मनी टॉप रिटेल्स प्राइवेट लिमिटेड है। इन सभी के यहां पैकेजिंग अधिनियम का उल्लंघन पाया गया था। ऐसे में तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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सेक्टर-66 नोएडा स्थित किशन बघेल के बीकानेर स्वीट्स से खोया का नमूना लिया गया था, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा। ऐसे में संस्थान पर तीन लाख का जुर्माना लगाया गया है। ग्रेटर नोएडा के परी चौक और नोएडा सेक्टर-57 स्थित बीकानेर वाला से पनीर के नमूने लिए गए थे। दोनों ही आउटलेट के नमूने मानक पूरे नहीं कर सके। ऐसे में दोनों पर 3.20-3.20 लाख का जुुर्माना लगाया गया है।
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इसमें से 20-20 हजार रुपये दोनों आउटलेट के मैनेजर आशुतोष (परी चौक) और राकेश कुमार (सेक्टर-57) को भुगतान करने होंगे। वहीं, नोएडा के सेक्टर-20 स्थित बालाजी स्वीट्स एंड लस्सी वाले पर तीन लाख का जुर्माना लगाया है। यहां से बेसन के लड्डू का नमूना लिया गया था, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा।
आम्रपाली प्रिंसले एस्टेट सेक्टर 76 नोएडा स्थित हांडी मितरां दी के यहां पनीर तय मानकों के हिसाब से नहीं था। इसके मैनेजर और कंपनी पर 3.20 लाख का जुर्माना लगाया गया है। इसी तरह तुगलपुर के पूजा किराना स्टोर पर 25 हजार और नोएडा के मेट्रो अपार्टमेंट सोसाइटी में एक जनरल स्टोर मालिक प्रदीप पर 10 हजार का जुर्माना किया गया है।