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ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जे में 13 बिल्डरों व स्कूल पर 1.27 करोड़ का जुर्माना

Tue, 30 Nov 2021 12:27 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 30 Nov 2021 12:27 AM IST
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1.27 crore fine on 13 builders and schools for illegal occupation of green belt
ग्रेटर नोएडा। ग्रीन बेल्ट पर अवैध कब्जा करने वाले 13 बिल्डर प्रोजेक्टों और एक स्कूल पर ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने 1.27 करोड़ का जुर्माना लगाया है। यह रकम प्राधिकरण के खाते में एक सप्ताह में जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर रिकवरी सर्टिफिकेट (आरसी) जारी करने और अवैध कब्जा जल्द नहीं हटाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
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ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिकांश सोसाइटियों के आसपास सड़क की ओर ग्रीन बेल्ट छोड़ रखी है। इससे हरियाली भी बरकरार रहती है और सोसाइटी की सुंदरता भी बढ़ जाती है। बिल्डर इन ग्रीन बेल्ट का रखरखाव करने के बजाय अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहे हैं।
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मामले की सूचना मिलने के बाद उद्यान विभाग ने सभी ग्रीन बेल्ट का मुआयना किया, जिसमें पता चला कि 13 बिल्डरों व एक स्कूल ने ग्रीन बेल्ट की तरफ रास्ता खोलकर कब्जा करने की कोशिश की है। सभी बिल्डर प्रोजेक्ट ग्रेटर नोएडा वेस्ट में स्थित हैं। 13 बिल्डरों ने ग्रेटर नोएडा वेस्ट में एनएच-24 की लिंक रोड के किनारे बनी ग्रीन बेल्ट को बिल्डरों ने कब्जाने की कोशिश की है, जबकि ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल ने टेकजोन सेवन की ग्रीन बेल्ट में रास्ता खोलकर कब्जाने की कोशिश की है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण ने साफ कहा है कि ग्रीन बेल्ट कब्जाने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।
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बिल्डर का नाम जुर्माने की (रकम रुपये में)
1- एनएक्स वन 33.45 लाख
2-गौड़ सिटी 23.41 लाख
3-निराला एस्टेट 17.39 लाख
4-निराला एस्टेट 10.03 लाख
5-निओ टाउन 17.06 लाख
6-सैम इंडिया ओलंपिया 4.01 लाख
7-आरजा स्क्वायर फर्स्ट 3.17 लाख
8-साया 3.17 लाख
9-आरजा स्क्वायर सेकेंड 1.90 लाख
10-ईएम बार्क 1.90 लाख
11-आरजा स्क्वायर फर्स्ट 1.74 लाख
12-ड्रीम विले आर्केड 1.33 लाख
13- गैलेक्सी प्लाजा 1.33 लाख
14-ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल 7.35 लाख
निर्माण कार्य में लापरवाही बरती तो 20 लोगों पर 23 लाख का जुर्माना
नोएडा। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण करने वाले 20 अलग-अलग बिल्डर व अन्य लोगों पर 23.20 लाख जुर्माना लगाया है। निरीक्षण के दौरान निर्माण सामग्री खुले में पड़े मिलने और दो स्थानों पर डीजी सेट से प्रदूषण पर विभाग ने कार्रवाई की है। विभागीय अधिकारी के मुताबिक सेक्टर-128 स्थित जेएमसी प्रोजेक्ट प्रा. लिमिटेड के प्रोजेक्ट कल्पतरू इंटरप्राइजेज और कल्पतरू विस्टा पर 5 लाख का जुर्माना लगाया गया है। वहीं मेसर्स महागुन मेनारियल पर 50 हजार, कनवेनियंट शॉपिंग सेंटर पर 50 हजार, रेमेकी रिक्लेमेनेशन एंड रिसाइक्लिंग लिमिटेड पर 50 हजार, सेक्टर-65 के प्लॉट संख्या ए-42 और 87 पर 50-50 हजार, सेक्टर-63 स्थित मेसर्स मैरी गोल्ड फैशन हाउस पर 50 हजार, सेक्टर-1 स्थित रोहन मोटर्स पर 50 हजार और सेक्टर-67 के प्लाट संख्या बी-129 पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया।

इसी प्रकार सेक्टर-63 के प्लाट संख्या ए-154 और एच-32 पर क्रमश: 5 लाख और 50 हजार, सेक्टर-67 में ए-22 और बी-127 पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जबकि सेक्टर-116 के एच-10, एच-11,एच-17 और एच-39 पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। सेक्टर-63 के ही प्लॉट संख्या ए-32 और एच-32 पर भी 50-50 हजार रुपये का जुर्माना किया गया है। जुर्माने के साथ ही निर्माणकार्य बंद करने का आदेश दिया गया है।
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