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पतवाड़ी के किसानों की याचिका खारिज
ब्यूरो/अमर उजाला, नोएडा
Updated Sun, 10 Aug 2014 07:13 AM IST
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नोएडा के पतवाड़ी गांव के किसानों की ओर से दायर याचिका को हाईकोर्ट से खारिज किए जाने से खरीदारों को राहत मिली है। नोएडा एक्सटेंशन फ्लैट ऑनर्स वेलफेयर एसोसिएशन (नेफोवा) के अध्यक्ष अभिषेक कुमार का कहना है कि पतवाड़ी के हरकरन मामले में कोर्ट के आदेश के बाद अन्य किसान भी याचिका दायर करने लगे थे।
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इस मामले में कोर्ट ने जमीन वापस करने को कहा था। इसके बाद खरीदारों को लगा कि आशियाने का सपना सच नहीं हो पाएगा। मगर किसान यतींद्र कुमार और दो अन्य की तरफ से अधिग्रहीत भूमि वापस किए जाने की याचिका खारिज होने से उम्मीद फिर जगी है। याचिका खारिज होने पर अब मुआवजा उठा चुके किसान दोबारा हाईकोर्ट नहीं जाएंगे।
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याचिकाकर्ता ने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई भूमि वापस किए जाने की मांग की थी। वहीं क्रेडाई एनसीआर के अध्यक्ष अनिल शर्मा ने भी खरीदारों के लिए राहत भरा कदम बताया। पतवाड़ी गांव में आधा दर्जन रिहायशी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसके अलावा प्राधिकरण के भी कई प्रोजेक्ट हैं।
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