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नोएडा में निर्माण कार्य के लिए नहीं लेनी होगी प्राधिकरण से अनुमति, ये शर्तें रहेंगी लागू

Thu, 21 May 2020 05:08 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा
अमर उजाला नेटवर्क, नोएडा Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 21 May 2020 05:08 PM IST
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Noida authority ceo announce that now no permission required for construction work in city except containment zone
फाइल फोटो
देश में चल रहे चौथे चरण के लॉकडाउन के बीच नोएडा अथॉरिटी की सीईओ रितु माहेश्वरी ने एलान किया है कि अब शहर में निर्माण कार्य के लिए प्राधिकरण की अनुमति नहीं लेनी पड़ेगी।
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रितु माहेश्वरी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अब शहर के किसी भी क्षेत्र में निर्माण कार्य शुरू करने के लिए प्राधिकरण की अनुमति नहीं लेनी होगी।
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यह भी पढ़ेंः गौतमबुद्ध नगर में कंटेनमेंट जोन की संख्या बढ़कर 63 हुई
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हालांकि इसी ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि कार्य के दौरान लोगों को मास्क पहना, सामाजिक दूरी का ख्याल रखना जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।


 
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