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अब दिल्ली के आवासीय परिसरों में नहीं चलेंगे बार और डिस्को, डीडीए की बोर्ड बैठक का बड़ा फैसला

Wed, 20 Jun 2018 10:51 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Wed, 20 Jun 2018 10:51 AM IST
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no bar and pub disco in residential area of Delhi big decision taken in dda board meeting
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सुप्रीम कोर्ट से आदेश के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण ने राजधानी को सीलिंग से बचाने की तैयारी पूरी कर ली है। मंगलवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल की अध्यक्षता में हुई बोर्ड बैठक में मास्टर प्लान 2021 के संशोधन पर अहम फैसले लिए गए।

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इसके तहत दिल्ली में आवासीय इलाकों में पब, रेस्तरां और डिस्को के अलावा शराब की दुकानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। डीडीए के अनुसार शराब की दुकानों, बार, डिस्को, पब और क्लब को मिक्सलैंड के तहत आवासीय परिसरों में अनुमति नहीं दी जाएगी। बैठक के बाद प्रस्ताव शहरी कार्य मंत्रालय को भेज दिया है। बताया जा रहा है कि यहां से अंतिम मुहर लगने के बाद दिल्ली के मास्टर प्लान 2021 में संशोधन हो सकेगा।
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बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद डीडीए ने 15 दिन की अवधि के लिए पब्लिक डोमेन में संशोधनों पर आपत्ति/सुझाव मांगे थे। इस दौरान दुकान एवं आवास के लिए 814 और गोदामों के लिए 115 आपत्तियां/सुझाव मिले। इसके बाद डीडीए ने जनसुनवाई में सभी के पक्ष को संशोधन के लिए प्रस्तावित भी किया।
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डीडीए के अनुसार मास्टर प्लान संशोधन में गोदाम समूहों (क्लस्टरों) के पुनर्विकास को लेकर भी फैसले हुए हैं। जिनका विकास सन् 1962 से पहले हुआ है, जैसे- लाजपत नगर, राजौरी गार्डन, तिलक नगर, कमला नगर आदि इलाकों में मिक्सलैंड पॉलिसी लागू रहेगी।

कन्वर्जन चॉर्ज को लेकर जो फैसले यथावत रहेंगे

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डीडीए के एक अधिकारी ने बताया कि फरवरी में डीडीए ने एफएआर और कन्वर्जन चॉर्ज को लेकर जो फैसले लिए थे, वे यथावत रखे गए हैं। पार्किंग को लेकर न्यूनतम 1 हजार वर्गमीटर आकार के प्लाट के साथ रखने की अनुमति दी जा सकेगी। यदि आस-पास कोई पार्किंग सुविधा उपलब्ध न हो तो ऐसे क्षेत्रों को पैदल शापिंग स्ट्रीट के रूप में घोषित किया जा सकता है। इसकी जिम्मेदारी दिल्ली ट्रैफिक पुलिस को दी जाएगी।

इन मानदंडों का किया जाएगा पालन
डीडीए के अनुसार, मूल वास्तविकता के चलते पुनर्विकास प्रक्रिया को लेकर कुछ मानदंडों पर फैसला लिया है। इसमें 12 मीटर चौड़ी सड़कों पर कृषि गोदामों को नियमित किया जाएगा। इसके अलावा दिल्ली में अब सड़कों और सर्विस लेन के लिए 10 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित होगा। कॉमन पार्किंग, खाली पार्किंग और लोडिंग क्षेत्रों के लिए भी 10 प्रतिशत क्षेत्र आरक्षित होगा। इलैक्ट्रिक सब स्टेशन, फायर स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सर्विसिंग, लोडिंग एवं बोर्डिंग के लिए भी क्षेत्र आरक्षित होगा।

दिल्ली जलबोर्ड को बनानी होगी योजना
डीडीए ने मास्टर प्लान 2021 के संशोधन में दिल्ली में पानी की किल्लत को भी शामिल किया है। दिल्ली जल बोर्ड को राजधानी में जलापूर्ति के लिए एक सटीक योजना तैयार करने का आदेश दिया जाएगा। साथ ही ड्रेनेज और सीवर को लेकर भी नीति तय करनी होगी। जमीन के अंदर ही भू जल स्टोरेज टैंक, हार्वेस्टिंग सिस्टम इत्यादि सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा।  

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