फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   No automatic free marks for questions outside the syllabus: High Court

सिलेबस से बाहर प्रश्नों पर स्वतः फ्री मार्क्स नहीं मिलेंगे : हाईकोर्ट

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 12 May 2026 07:25 PM IST
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
विज्ञापन

नई दिल्ली।
दिल्ली हाईकोर्ट ने जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट/रेस्टोरर विभागीय परीक्षा में सिलेबस से बाहर घोषित किए गए प्रश्नों पर उम्मीदवारों को स्वतः फ्री मार्क्स देने की मांग को खारिज कर दिया है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने परीक्षा आयोजित करने वाले प्राधिकरण द्वारा अपनाए गए एक्सट्रापोलेशन फॉर्मूले को बरकरार रखते हुए कहा कि हटाए गए प्रश्नों के अंक अन्य प्रश्नों में पुनर्वितरित किए जाएंगे। केवल वही उम्मीदवार लाभांशित होंगे जिन्होंने उन हटाए गए प्रश्नों को सही उत्तर दिया था और इससे उनका कुल स्कोर बढ़ता हो।

मुख्य याचिका अरविंद एवं अन्य बनाम रजिस्ट्रार जनरल के तहत दायर की गई थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि सिलेबस से बाहर के प्रश्नों के लिए सभी उम्मीदवारों को समान अंक दिए जाने चाहिए। कोर्ट ने इस दलील को खारिज करते हुए कहा कि प्राधिकरण का तरीका मनमाना नहीं है और इससे याचिकाकर्ताओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।अदालत ने स्पष्ट किया कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाए रखते हुए ऐसे मामलों में अंकों का पुनर्वितरण उचित और तर्कसंगत है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed