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NMC Action: रियासी के श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की अनुमति रद्द, अन्य संस्थानों में भेजे जाएंगे छात्र

Wed, 07 Jan 2026 12:40 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/जम्मू
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली/जम्मू Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Wed, 07 Jan 2026 12:40 AM IST
सार

एमएआरबी द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जम्मू और कश्मीर के अन्य चिकित्सा संस्थानों में अतिरिक्त सीटों के रूप में समायोजित किया जाएगा।

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NMC withdraws permission for Shri Mata Vaishno Devi Medical College
श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के चिकित्सा मूल्यांकन एवं रेटिंग बोर्ड (एमएआरबी) ने न्यूनतम मानकों का पालन न करने के कारण जम्मू और कश्मीर के रियासी स्थित श्री माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस को दी गई अनुमति रद्द कर दी है। एनएमसी का यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

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एमएआरबी द्वारा मंगलवार को जारी एक आदेश में कहा गया है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए काउंसलिंग के दौरान कॉलेज में प्रवेश पाने वाले सभी छात्रों को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के सक्षम प्राधिकारी द्वारा जम्मू और कश्मीर के अन्य चिकित्सा संस्थानों में अतिरिक्त सीटों के रूप में समायोजित किया जाएगा।
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इसका अर्थ यह है कि इस निर्णय के कारण किसी भी प्रवेशित छात्र की एमबीबीएस सीट नहीं छिनेगी। इसके बजाय, उन्हें जम्मू और कश्मीर के अन्य मान्यता प्राप्त मेडिकल कॉलेजों में उनकी नियमित स्वीकृत सीटों के अतिरिक्त समायोजित किया जाएगा।
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इस स्थानांतरण का कार्यान्वयन केंद्र शासित प्रदेश के नामित स्वास्थ्य एवं परामर्श अधिकारियों के अधीन होगा, जिन्हें आदेश की प्रतियों के माध्यम से इस निर्णय की औपचारिक सूचना दे दी गई है। आदेश के अनुसार, अचानक निरीक्षण के दौरान नियमों का उल्लंघन सामने आया।

संस्थान ने 5 दिसंबर, 2024 और 19 दिसंबर, 2024 को जारी राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) के सार्वजनिक नोटिसों के तहत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 के लिए 50 एमबीबीएस सीटों वाले एक नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर कार्रवाई के बाद, एमएआरबी ने 8 सितंबर, 2025 को एमबीबीएस पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति पत्र जारी किया।

आदेश में कहा गया है कि अनुमति पत्र कई शर्तों के अधीन था, जिनमें आवश्यक मानकों को बनाए रखना, अचानक निरीक्षण की अनुमति देना, सटीक जानकारी प्रदान करना और नवीनीकरण से पहले कमियों को दूर करना शामिल था।


एमएआरबी ने गलत जानकारी देने, नियमों का पालन न करने या नियामक मानदंडों को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में अनुमति वापस लेने या रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखा था। अनुमति पत्र जारी होने के बाद, आयोग को कॉलेज में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे, नैदानिक सामग्री और योग्य पूर्णकालिक शिक्षण संकाय और रेजिडेंट डॉक्टरों की कमी से संबंधित कई शिकायतें प्राप्त हुईं। शिकायतों में अपर्याप्त भर्ती और बाह्य रोगी भार और बिस्तरों की खराब उपलब्धता के आंकड़ों सहित अन्य मुद्दों की ओर भी इशारा किया गया।

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