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निर्भया केसः नया डेथ वारंट जारी, दोषियों को 20 मार्च सुबह 5:30 बजे होगी फांसी

Thu, 05 Mar 2020 02:34 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Thu, 05 Mar 2020 02:34 PM IST
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Nirbhaya Case Update: president rejects mercy plea of pawan gupta tihar move court
निर्भया केस के दोषी पवन की दया याचिका खारिज - फोटो : सोशल मीडिया

निर्भया मामले में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डी राणा ने अभियोजन पक्ष की ओर से नया डेथ वारंट जारी कर दिया है। इस वारंट के अनुसार 20 मार्च सुबह साढ़े पांच बजे दोषियों को फांसी जी जाएगी।

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निर्भया के दोषी पवन की दया याचिका बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने खारिज कर दी है। इसके साथ ही चारों दोषियों के सभी कानूनी विकल्प खत्म हो गए हैं और उनका फांसी पर चढ़ना तय है।
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पवन की दया याचिका खारिज होने और दोषियों के पास कोई विकल्प न बचने के बाद अब तिहाड़ जेल प्रशासन पटियाला हाउस कोर्ट में नए डेथ वारंट की अपील की जिसके बाद अदालत ने दोषियों को नोटिस जारी कर दिया। सूत्र कह रहे हैं कि मार्च में ही दोषियों को फांसी हो जाएगी।

निर्भया के माता-पिता की वकील सीमा कुशवाहा ने बताया कि हम दिल्ली की अदालत में नई याचिका डाल रहे हैं ताकि दोषियों के फांसी की नई तारीख तय हो सके। सभी दोषी अपने सभी कानूनी अधिकार उपयोग कर चुके हैं। अब जिस तारीख का डेथ वारंट जारी किया जाएगा वह फांसी की अंतिम तारीख होगी।


ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अगर जज नया डेथ वारंट जारी करते हैं तो वह 14 दिन बाद की तारीख देते हैं। अगर वह हाल की किसी तारीख में डेथ वारंट जारी करते हैं तो 14 दिन का समय मार्च में ही आएगा। ऐसे में दोषियों को फांसी मार्च में ही होना तय है।

बता दें कि बीते सोमवार(2 मार्च) को अदालत ने पवन गुप्ता की दया याचिका लंबित होने के चलते तीसरी बार निर्भया के गुनहगारों की फांसी टाल दी थी। उस वक्त फांसी उनके मौत के बीच करीब 12 घंटे बचे थे। दोषियों को 3 मार्च सुबह छह बजे फांसी होनी थी लेकिन पवन की दया याचिका लंबित होने के चलते अदालत ने फांसी टाल दी।

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