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निर्भया के दोषी अक्षय की याचिका मामले से अलग हुए सीजेआई, कल दूसरे बेंच में सुनवाई
Tue, 17 Dec 2019 03:14 PM IST
शाहरुख खान
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शाहरुख खान
Updated Tue, 17 Dec 2019 03:14 PM IST
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सीजेआई एसए बोबडे
- फोटो : ANI
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निर्भया दुष्कर्म और हत्याकांड में दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई शुरू हुई तो मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया। पहले इस मामले की सुनवाई सीजेआई एसए बोबडे, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच करने वाली थी। अब बुधवार को इस मामले की सुनवाई नई बेंच करेगी। सीजेआई ने इसके बारे में कहा है कि वह निजी कारणों से केस से अलग हो रहे हैं।
मंगलवार सुबह निर्भया की मां आशा देवी का बयान आया। निर्भया की मां ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा क्योंकि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। अगर कुलदीप सेंगर(उन्नाव रेप कांड में दोषी करार) और निर्भया के चारों दोषियों को फांसी होती है तो समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा।
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अक्षय के वकील ने दलील दी है कि प्रदूषण के चलते वैसे ही दिल्ली में लोगों की जिंदगी कम हो रही है, इसलिए उसकी मौत की सजा पर पुनर्विचार किया जाए। बेंच पीड़िता की मां की अर्जी पर भी सुनवाई करेगी।
उन्होंने शीर्ष कोर्ट से अक्षय की याचिका न स्वीकार करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट इसी साल 9 जुलाई को इस मामले के तीन और दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिका खारिज चुका है। चारों को 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी।
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मंगलवार सुबह निर्भया की मां आशा देवी का बयान आया। निर्भया की मां ने कहा कि हमें विश्वास है कि हमें न्याय मिलेगा क्योंकि हमारे पास कोई अन्य विकल्प नहीं है। अगर कुलदीप सेंगर(उन्नाव रेप कांड में दोषी करार) और निर्भया के चारों दोषियों को फांसी होती है तो समाज में एक कड़ा संदेश जाएगा।
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अक्षय के वकील ने दलील दी है कि प्रदूषण के चलते वैसे ही दिल्ली में लोगों की जिंदगी कम हो रही है, इसलिए उसकी मौत की सजा पर पुनर्विचार किया जाए। बेंच पीड़िता की मां की अर्जी पर भी सुनवाई करेगी।
उन्होंने शीर्ष कोर्ट से अक्षय की याचिका न स्वीकार करने की अपील की है। सुप्रीम कोर्ट इसी साल 9 जुलाई को इस मामले के तीन और दोषियों मुकेश, पवन गुप्ता और विनय शर्मा की पुनर्विचार याचिका खारिज चुका है। चारों को 2017 में मौत की सजा सुनाई गई थी।