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निर्भया के दोषियों को इस साल फांसी नहीं, फैसला सुनते ही कोर्ट में रो पड़ीं मां

Wed, 18 Dec 2019 03:14 PM IST
पूजा त्रिपाठी न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Wed, 18 Dec 2019 03:14 PM IST
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Nirbhaya Case death warrant hearing execution date likely to come in patiala house court
- फोटो : अमर उजाला

सुप्रीम कोर्ट में निर्भया के दोषी अक्षय कुमार की पुनर्विचार याचिका ठुकराए जाने के बाद अब दोषियों के डेथ वारंट पर पटियाला हाउस कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है। कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए अगली तारीख 7 जनवरी रखी है। अदालत के इस फैसले से संकेत मिलता है कि कि निर्भया के दोषियों को इस साल फांसी होना मुश्किल है। अदालत ने डेथ वारंट पर सुनवाई टालते हुए कहा कि दया याचिका के लिए दोषियों को नोटिस दिया जाए। इसके खारिज होने के बाद ही डेथ वारंट जारी होगा। 

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अदालत का फैसला सुनते ही निर्भया की मां कोर्ट में ही रो पड़ीं। उन्हें उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट से अक्षय की पुनर्विचार याचिका खारिज होने पर आज डेथ वारंट जारी हो जाएगा लेकिन ऐसा न हो सका, जिससे वह कुछ दुखी होकर रो पड़ीं।
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पटियाला हाउस कोर्ट में क्या हुआ

  • जज ने कहा सरकारी वकील जानकारी दें कि सुप्रीम कोर्ट में डाली गई पुनर्विचार याचिका का क्या हुआ। तब सरकार वकील ने बताया कि पुनर्विचार याचिका खारिज हो गई है।
  • जज ने कहा मेरे ख्याल से डेथ वारंट जारी करना चाहिए, मेरे पास ये मामला एक साल से लंबित है।
  • दोषियों ने अब तक सारे कानूनी विकल्प का इस्तेमाल नहीं किया है। मुकेश के पास कोई वकील नहीं हैं उसे वकील दिया जाए।
  • निर्भया के वकील ने कहा फांसी की तारीख में कोई दिक्कत नहीं है।
  • जज ने ये भी कहा कि हम प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का पालन करेंगे और दोषियों के वकील का इंतजार करेंगे। जज ने कहा कि हर दोषी को वकील मिलना चाहिए।
  • जज ने निर्भया के माता-पिता के वकील से पूछा कि क्या आप ये चाहते हैं कि हम अभी फांसी की तारीख तय कर दें?
  • दोषियों के वकील एपी सिंह ने कहा कि जेल मैनुअल का पालन होना चाहिए, कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाना चाहिए।
  • एपी सिंह ने कहा कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका दाखिल करने के लिए हमें समय मिलना चाहिए।
  • एमिकस क्यूरे ने कहा है कि इस मामले को उचित समय के लिए स्थगित कर दें।
  • तिहाड़ के वकील ने जज से कहा आप फांसी पर फैसला दे सकते हैं।
  • सरकारी वकील ने कहा फांसी के लिए नियमों का पालन जरूरी।


सुप्रीम कोर्ट में आज क्या हुआ

सुप्रीम कोर्ट ने निर्भया के दोषी अक्षय कुमार सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि हम बिना किसी दबाव के यह फैसला सुना रहे हैं। अक्षय की पुनर्विचार याचिका में कोई नए तथ्य नहीं है इसलिए यह याचिका खारिज की जाती है। 

इस फैसले के बाद निर्भया की मां ने कहा है कि वह बहुत खुश हैं। साथ ही उन्होंने मीडिया व देश का भी शुक्रिया अदा किया कि उनके इस सफर में सबने उनका साथ दिया। उन्होंने कहा कि इससे हम न्याय के एक कदम और पास आ गए हैं।

वहीं दोषी के वकील एपी सिंह ने फैसले पर कहा कि हमारे केस में हमने जो तथ्य रखे वो सभी नए हैं लेकिन अदालत ने इस पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि कई बार जनभावना के आधार पर फैसला आता है वही निर्भया सामूहिक दुष्कर्म में हुआ।

सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसमें सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय में कहा कि दोषी किसी भी तरह की उदारता का हकदार नहीं है और भगवान भी ऐसे ‘दरिंदे’ को बना शर्मसार होगा। तुषार मेहता ने आगे कहा, कुछ अपराध ऐसे होते हैं, जिनमें 'मानवता रोती' है और यह मामला उन्हीं में से एक है।

सॉलिसिटर जनरल ने अदालत में कहा जो होना तय है उससे बचने के लिए निर्भया मामले के दोषी कई प्रयास कर रहे हैं और कानून को जल्द अपना काम करना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ बुधवार को इस याचिका पर सुनवाई पूरी कर चुकी है।

कोर्ट के फैसले पर निर्भया की मां ने क्या कहा?

निर्भया की मां आशा देवी ने कोर्ट के फैसले पर कहा कि अदालत ने उन्हें (दोषियों) को उपाय तलाशने के लिए समय दिया है। कोर्ट सिर्फ दोषियों के अधिकार देख रहा है, हमारे नहीं। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि अगली सुनवाई में ही फैसला आ जाए। 




पटियाला हाउस कोर्ट ने पिछली तारीख में कही थी ये बातें

गौरतलब है कि पिछली सुनवाई में पटियाला हाउस कोर्ट ने निर्भया केस के चारों दोषियों के खिलाफ डेथ वारंट जारी करने के मामले की सुनवाई 18 दिसंबर तक टाल दी थी। बीते शुक्रवार को कोर्ट ने कहा था कि इस मामले में आगे की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद होगी। शीर्ष कोर्ट में आज एक दोषी अक्षय सिंह की पुनर्विचार याचिका खारिज कर दी गई। इससे यही कहा जा सकता है कि निर्भया के दोषियों की फांसी की तारीख आज आ सकती है।

कोर्ट ने पिछली सुनवाई में तिहाड़ जेल प्रशासन से मामले की स्टेटस रिपोर्ट तलब की थी। तिहाड़ प्रशासन को यह बताना है कि दोषियों ने अपने किन अधिकारों का इस्तेमाल किया है और उनके पास क्या-क्या विकल्प बचे हैं। जब सभी विकल्प खत्म हो जाएंगे तभी अदालत दोषियों के लिए डेथ वारंट जारी करेगी।

कोर्ट में चारों दोषियों विनय, अक्षय, मुकेश और पवन को पेश किया जाना था, लेकिन जेल प्रशासन को प्रोडक्शन वारंट न मिलने पर उनकी पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कराई गई थी। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट से अक्षय की याचिका खारिज होने के बाद अब जेल प्रशासन फांसी के लिए पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दाखिल करेगा।

तिहाड़ में बंद दोषियों की भूख-प्यास बंद

इस बीच तिहाड़ में बंद चारों दोषियों की भूख-प्यास बंद हो गई है। जेल सूत्रों के मुताबिक चारों बहुत कम खाना खा रहे हैं। उनकी अलग-अलग निगरानी के लिए हमेशा 4-5 जवान तैनात रहते हैं ताकि वे खुद को नुकसान न पहुंचा सकें। बीते शुक्रवार को तिहाड़ जेल के डीजी ने अन्य अधिकारियों के साथ जेल नंबर तीन का दौरा किया था। यहीं पर दोषियों को फांसी देने की तैयारी चल रही है।  

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