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Delhi: NIA ने जेल में बंद सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत याचिका का हाईकोर्ट में किया विरोध, ये है मामला
Mon, 03 Feb 2025 08:41 PM IST
श्याम जी.
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Mon, 03 Feb 2025 08:41 PM IST
सार
एनआईए ने आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद राशिद इंजीनियर की अंतरिम जमानत की याचिका का सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया।
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इंजीनियर राशिद (फाइल फोटो)
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
नेशनल इंवेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने संसद में उपस्थित होने के लिए आतंकी फंडिंग मामले में जेल में बंद जम्मू-कश्मीर के सांसद इंजीनियर राशिद की अंतरिम जमानत की याचिका का सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में विरोध किया। न्यायमूर्ति विकास महाजन के समक्ष इंजीनियर की याचिका पर अपने जवाब में एनआईए ने कहा कि यह अंतरिम जमानत प्रावधान के दुरुपयोग का एक उत्कृष्ट मामला है। जब संबंधित अभियुक्तों द्वारा असहनीय दुख और पीड़ा प्रदर्शित की जाती है तो इसका इस्तेमाल संयम से किया जाना चाहिए।
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राशिद की अंतरिम जमानत याचिका पर चार फरवरी की तारीख तय है। उन्होंने संसद के बजट सत्र में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत मांगी है, जो 31 जनवरी को शुरू हुआ और चार अप्रैल को समाप्त होगा। राशिद 2024 के लोकसभा चुनाव में बारामूला निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए थे और एनआईए द्वारा 2017 के आतंकी-फंडिंग मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए जाने के बाद 2019 से तिहाड़ जेल में बंद हैं।
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ईडी ने एनआईए की एफआईआर के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया, जिसमें उन पर सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश रचने और कश्मीर घाटी में परेशानी पैदा करने का आरोप लगाया गया था। एनआईए और ईडी के मामलों में पाकिस्तान स्थित लश्कर-ए-तैयबा प्रमुख और 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद, हिजबुल मुजाहिदीन नेता सैयद सलाहुद्दीन और अन्य भी शामिल हैं।
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