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गंदगी करने पर रेलवे को देना होगा 5 लाख का जुर्माना

Tue, 08 Dec 2015 02:07 PM IST
Updated Tue, 08 Dec 2015 02:07 PM IST
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NGT slams railways 5 lakh penalty for failure of check at littering on tracks

नेशनल ग्रीन ट्रिब्युनल ने दिल्ली में रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक की सफाई में कोताही बरतने के लिए रेलवे बोर्ड पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

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ट्रिब्युनल ने पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेवार अन्य प्राधिकरणों में उत्तरी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली शहरी आश्रय विकास एवं सुधार बोर्ड (डीयूएसआईबी) पर भी एक-एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
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एनजीटी ने अपनी टिप्पणी में कहा कि रेलवे प्लेटफॉर्म और ट्रैक पर स्वच्छता के कई आदेश दिए हैं, इसके बावजूद एजेंसियां सचेत नहीं हुई हैं। यह पूरी तरह लापरवाही और इच्छा शक्ति की कमी का मामला है, जो दुखद है।

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विभाग प्रमुखों से वसूलें जुर्माने की राशि

NGT slams railways 5 lakh penalty for failure of check at littering on tracks

जस्टिस स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोमवार को सलोनी सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए संबंधित मामलों में नियुक्त लोकल कमिश्नर की रिपोर्ट के बाद यह निर्देश दिया है।

लोकल कमिश्नर ने बेंच के सामने अपनी रिपोर्ट में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से लेकर सदर बाजार, सब्जी मंडी, आजादपुर और आदर्श नगर के हालात बयान किए। रिपोर्ट के मुताबिक, रेलवे ट्रैक पर जगह-जगह कचरे का अंबार लगा हुआ है।

ग्रीन बेंच ने मामले को दुखद बताया और कहा कि रेलवे व अन्य प्राधिकरण एक हफ्ते के भीतर जुर्माने की राशि अदा करें। यह रकम संबंधित विभागों के मुखिया से वसूली जाए। एनजीटी ने सभी प्राधिकरणों को चेताते हुए कहा कि यदि वे रेलवे परिक्षेत्र में सफाई रखने में विफल होते हैं तो भविष्य में ट्रिब्युनल बलपूर्वक उपायों पर भी विचार करेगा।

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