{"_id":"69aef0bddf736dbe03018cee","slug":"national-herald-case-hearing-on-eds-plea-adjourned-till-april-20-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-127063-2026-03-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"नेशनल हेराल्ड मामला: ईडी की याचिका पर सुनवाई 20 अप्रैल तक टली","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नेशनल हेराल्ड मामला: ईडी की याचिका पर सुनवाई 20 अप्रैल तक टली
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। यह याचिका कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि आज मामले की सुनवाई संभव नहीं है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट से जल्द तारीख देने की अपील की, जिस पर अदालत ने 20 अप्रैल को सुनवाई सूचीबद्ध कर दी। ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा था कि यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं था, बल्कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर चल रहा था। ईडी ने अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सम पित्रोदा, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
एजेंसी का आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को हड़पने में साजिश रची गई और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज-मुक्त ऋण लेकर यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से संपत्तियां हासिल करने का मामला है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच की और संपत्तियों को जब्त किया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। एजेंसी का कहना है कि निचली अदालत का आदेश गलत है और जांच को प्रभावित कर सकता है। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में गांधी परिवार और अन्य को नोटिस जारी किया था।
विज्ञापन
विज्ञापन
नई दिल्ली। नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई के लिए 20 अप्रैल की तारीख तय की है। यह याचिका कांग्रेस नेताओं सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य के खिलाफ ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती देती है, जिसमें ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया गया था।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने कहा कि आज मामले की सुनवाई संभव नहीं है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस.वी. राजू ने कोर्ट से जल्द तारीख देने की अपील की, जिस पर अदालत ने 20 अप्रैल को सुनवाई सूचीबद्ध कर दी। ट्रायल कोर्ट ने 16 दिसंबर 2025 को ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार किया था। कोर्ट ने कहा था कि यह कानूनी रूप से मान्य नहीं है, क्योंकि मामला किसी एफआईआर पर आधारित नहीं था, बल्कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की निजी शिकायत पर चल रहा था। ईडी ने अप्रैल 2025 में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सुमन दुबे, सम पित्रोदा, यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
विज्ञापन
एजेंसी का आरोप है कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (एजेएल) की संपत्तियों को हड़पने में साजिश रची गई और मनी लॉन्ड्रिंग की गई। कांग्रेस पार्टी से 90 करोड़ रुपये से अधिक का ब्याज-मुक्त ऋण लेकर यंग इंडियन कंपनी के माध्यम से संपत्तियां हासिल करने का मामला है। ईडी ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत जांच की और संपत्तियों को जब्त किया है। ट्रायल कोर्ट के फैसले के खिलाफ ईडी ने हाईकोर्ट में अपील दायर की है। एजेंसी का कहना है कि निचली अदालत का आदेश गलत है और जांच को प्रभावित कर सकता है। हाईकोर्ट ने दिसंबर 2025 में गांधी परिवार और अन्य को नोटिस जारी किया था।
विज्ञापन