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तीन माह में गुरुग्राम निगम चुनाव कराए जाएं : हाईकोर्ट
ब्यूरो/अमर उजाला, गुरुग्राम
Updated Tue, 13 Dec 2016 01:16 PM IST
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- फोटो : file photo
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पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक याचिका पर संज्ञान लेते हुए तीन महीने में गुरुग्राम नगर निगम के चु़नाव संपन्न कराने के आदेश दिए हैं। इससे पूर्व दो माह में वार्डबंदी का कार्य पूरा करना होगा।
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बता दें कि गुरुग्राम नगर निगम चुनाव कराने को लेकर बादशाहपुर निवासी राजेश यादव ने एडवोकेट सुरेंद्र दारिया के माध्यम से पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर कर निगम चुनाव करवाने की गुहार लगाई थी।
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इस मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने राज्य चुनाव आयोग, मंडलायुक्त, शहरी स्थानीय निकाय के निदेशक, उपायुक्त व नगर निगम के आयुक्त को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
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याचिकाकर्ता राजेश यादव व हरियाणा सरकार का पक्ष सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को दो महीने के अंदर निगम चुनाव से संबंधित वार्डबंदी आदि सभी औपचारिकताएं पूरी करने व उसके बाद एक महीने के अंदर निगम चुनाव कराए जाने का आदेश दिया है।
सामाजिक कार्यकर्ता राजेश यादव ने बताया कि उच्च न्यायालय के आदेशों के बाद अगले तीन महीने के भीतर निगम चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। उन्होंने कहा कि पार्षद विहीन होने के कारण नगर निगम के अधिकारी निरंकुश हो रहे हैं व क्षेत्र के तमाम वार्डों में विकास कार्य ठप हो गए हैं।
निगम क्षेत्र के लोग अपने छोटे-छोटे कामों के लिए भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। अब निगम चुनाव होने से लोगों को उनका जनप्रतिनिधि मिलने से निगम क्षेत्र में विकास कार्य पटरी पर आ जाएंगे।
बता दें कि नगर निगम के पार्षदों का कार्यकाल 20 जून 2016 को समाप्त हो गया है, लेकिन सरकार ने नए चुनाव के लिए अभी तक वार्डबंदी भी पूरी नहीं की है। निगम सदन के न होने के चलते निगम अधिकारियों की जवाबदेही भी नहीं है।
उधर, हाईकोर्ट के चुनाव कराने के आदेश की खबर मिलने पर क्षेत्र के लोगों धर्मबीर डागर, ब्रहम प्रकाश, अशोक यादव, मनोज यादव, प्रदीप यादव, विरेंद्र यादव, अमित यादव, भीष्म यादव आदि ने खुशी जताते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अमल करते हुए सरकार को निगम चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराने चाहिए ताकि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्य तेजी से हो सकें।