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पुलिसकर्मी को कुचलने वालों को उम्रकैद

Thu, 28 Aug 2014 07:22 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Thu, 28 Aug 2014 07:22 PM IST
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Murderer of policeman sentenced for lifetime imprisonment

अदालत ने पुलिसकर्मी को कुचलने वाले डंपर चालक और उसके साथी को उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। आरोपी चालक ने नाके पर चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी को कुचल दिया था।

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अतिरिक्त सत्र न्यायधीश राम निवास भारती की अदालत ने उत्तर प्रदेश के अतरौली (अलीगढ़) निवासी डंपर चालक पप्पू और राजस्थान के अलवर निवासी राजपाल चौहान को उम्रकैद व 5-5 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।
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पेश मामले में थाना सराय ख्वाजा के एएसआइ सुरेश चंद्र की शिकायत पर पुलिस ने 11 जून 2012 को थाना सराय ख्वाजा में हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। सुरेश द्वारा शिकायत में बताया गया था कि 11 जून 2012 की तड़के करीब 3:30 बजे सूचना मिली थी कि कुछ लोग रेत चोरी करके खेड़ीपुल से बदरपुर बॉर्डर की ओर जा रहे हैं।
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सूचना पर पुलिस ने पल्ला चौक के पास नाका लगा दिया, कुछ समय बाद वहां पर एक डंपर और सेंट्रो कार आकर रुकी।

सेंट्रो कार में सवार व्यक्ति ने डंपर चालक से कहा कि नाका तोड़कर पुलिसकर्मियों को टक्कर मार कर फरार हो जाए। इस घटना में डंपर चालक ने नाके को टक्कर मारी और डंपर भगाने लगा, जिससे कुचल कर मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी महावीर सिंह की मौत हो गई।


पुलिसकर्मियों ने आरोपी डंपर चालक पप्पू को मौके से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में सेंट्रो सवार की पहचान राजपाल चौहान के रूप में हुई। उसे भी कुछ दिनों बाद गिरफ्तार कर लिया गया था।

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