फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   MP Abdul Rashid Shaikh allowed to meet his father at AIIMS

Delhi NCR News: सांसद अब्दुल राशिद शेख को एम्स में पिता से मिलने की अनुमति

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 05 May 2026 07:07 PM IST
विज्ञापन
- दिल्ली हाईकोर्ट का आदेश, सुबह 8 से शाम 8 बजे तक रह सकेंगे साथ
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने बारामूला के सांसद अब्दुल राशिद शेख को अपने बीमार पिता से मुलाकात करने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि उन्हें तिहाड़ जेल से एम्स दिल्ली ले जाया जाए और शाम को वापस जेल लौटाया जाए। न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने अंतरिम जमानत के आदेश में संशोधन करते हुए यह फैसला सुनाया। आदेश के अनुसार, शेख सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक अपने पिता के साथ रह सकेंगे और इस दौरान मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई है। अदालत ने उनकी अंतरिम जमानत 10 मई तक बढ़ा दी है। इससे पहले उन्हें श्रीनगर में भर्ती पिता से मिलने की अनुमति मिली थी, लेकिन हालत बिगड़ने पर उन्हें एम्स दिल्ली लाया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed