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मां की पसंद अंतिम: दिल्ली उच्च न्यायालय का बड़ा फैसला, 33 सप्ताह की गर्भवती महिला को गर्भपात की अनुमति दी

अमर उजाला ब्यूरो, दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Tue, 06 Dec 2022 11:02 PM IST
सार

अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि मां की पसंद अंतिम है। इस पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि चिकित्सा समाप्ति की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता को तुरंत एलएनजेपी अस्पताल या उसकी पसंद के किसी अन्य अस्पताल में भ्रूण समापन की अनुमति दी जाती है।

Mother's choice is final: Delhi High Court allows 33 weeks pregnant woman to abortion
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को 33 सप्ताह की गर्भवती महिला को चिकित्सकीय गर्भपात की अनुमति दे दी। अदालत ने कहा कि भ्रूण की असामान्यताओं से जुड़े गर्भावस्था के मामलों में अंतिम निर्णय मां का होता है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने एलएनजेपी अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के उस तर्क को खारिज कर दिया कि गर्भावस्था के उन्नत चरण को देखते हुए गर्भपात के अनुरोध को खारिज कर दिया है।



अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों को देखने के बाद वे इस निष्कर्ष पर पहुंची हैं कि मां की पसंद अंतिम है। इस पर विचार करते हुए अदालत ने कहा कि चिकित्सा समाप्ति की अनुमति दी जानी चाहिए। याचिकाकर्ता को तुरंत एलएनजेपी अस्पताल या उसकी पसंद के किसी अन्य अस्पताल में भ्रूण समापन की अनुमति दी जाती है।


न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि भारतीय कानून में यह अंतत: एक मां की पसंद है कि वह अपनी गर्भावस्था को जारी रखना चाहती है या नहीं। अदालत ने यह आदेश एक 26 वर्षीय महिला की याचिका पर सुनाया है जो 33 सप्ताह की गर्भवती है और उसने अपनी गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की मांग की थी।

दिल्ली के लोक नायक जय प्रकाश नारायण (एलएनजेपी) अस्पताल के मेडिकल बोर्ड ने अदालत को सूचित किया कि गर्भावस्था के उन्नत चरण को देखते हुए गर्भपात के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है। जज ने अस्पताल के न्यूरोसर्जन और स्त्री रोग विशेषज्ञ से सुनवाई की।

न्यूरोसर्जन ने कहा कि संभावना है कि बच्चा कुछ विकलांग होगा, लेकिन बच जाएगा। डॉक्टर ने कहा कि वह बच्चे के जीवन की गुणवत्ता का अनुमान नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जन्म के लगभग 10 सप्ताह बाद कुछ मुद्दों से निपटने के लिए सर्जरी की जा सकती है।

अदालत ने कहा कि गर्भपात के ऐसे मामलों में मेडिकल बोर्ड की राय अदालतों की सहायता के लिए काफी महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा इस तरह की राय संक्षिप्त और खंडित नहीं हो सकती है। उन्हें प्रकृति में व्यापक होना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि ऐसे मामलों में गुणात्मक रिपोर्ट के साथ गति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ऐसे कुछ मानक कारक होने चाहिए, जिन पर बोर्ड द्वारा राय दी जानी चाहिए, जिनके पास ऐसे मामलों को भेजा जाता है। ऐसे कारकों में भ्रूण की चिकित्सा स्थिति शामिल होनी चाहिए। वैज्ञानिक या चिकित्सा शब्दावली प्रयोग करते समय, ऐसी स्थिति के प्रभाव के बारे में सामान्य शब्दों में कुछ स्पष्टीकरण का उल्लेख किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, चिकित्सा साहित्य इस राय के साथ संलग्न किया जा सकता है।
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अदालत ने कहा कि मेडिकल बोर्ड को महिला के साथ सौहार्दपूर्ण तरीके से बातचीत करनी चाहिए और उसकी शारीरिक व मानसिक स्थिति का आकलन करना चाहिए। अदालत ने कहा कि गर्भवती महिला का गर्भावस्था समाप्त करवाने या गर्भपात कराने का अधिकार दुनिया भर में बहस का विषय रहा है।

अदालत ने कहा कि वर्तमान मामले में मेडिकल बोर्ड दुर्भाग्य से विकलांगता की डिग्री के रूप में या जन्म के बाद बच्चे की गुणवत्ता के बारे में निश्चित रूप से एक स्पष्ट राय देने में सक्षम नहीं है। अदालत के दिमाग में इस तरह की अनिश्चितता और जोखिम का वजन गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करने वाली महिला के पक्ष में होना चाहिए।

अदालत और याचिकाकर्ता के बीच हुई बातचीत में अदालत माता-पिता को प्रभावित करने वाले मानसिक आघात,उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति को स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम रही है, साथ ही यह तथ्य भी कि याचिकाकर्ता गर्भावस्था को समाप्त करने की मांग करते समय एक सतर्क और अच्छी तरह से सूचित निर्णय ले रही है। वह समझ गई है कि प्रारंभिक गर्भावस्था इतनी उन्नत अवस्था में क्या होती है। यह अदालत आश्वस्त है कि एक मां के रूप में उसने भ्रूण की स्थिति पर विचार करते हुए अप्रत्याशितता और जोखिमों पर ठीक से विचार किया है।

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