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कोरोना के बहाने बहू को घर से बाहर रखना चाहती थी सास, हाईकोर्ट ने लगाई फटकार

Fri, 17 Jul 2020 06:35 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 17 Jul 2020 06:35 AM IST
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Mother-in-law wanted to keep daughter-in-law out of the house on the pretext of Corona, the High Court reprimanded
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : Pixabay

हाईकोर्ट ने कोरोना के बहाने बहू को घर से बाहर रखने की सास की साजिश को नाकाम कर दिया। सास संपत्ति विवाद में अपनी बहू को कोरोना के बहाने घर से बाहर रखना चाहती थी। 

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हाईकोर्ट ने उसकी साजिश को नाकाम करते हुए कहा कि जो प्रत्यक्ष रूप से हासिल नहीं हो सका, उसे अप्रत्यक्ष रूप से हासिल करने की कोशिश की गई। 

मामले में पीड़ित दस मई को ससुराल से अपने परिजनों से मिलने गई थी और इसके छह दिन बाद 16 मई को याचिका दायर कहा कि लॉकडाउन समाप्त होने तक बहू को अपने मायके में रुकने का निर्देश दिया जाए। 
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न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की पीठ ने जिस आधार पर सास ने जिस आधार पर यह मांग की थी, वह पूरी तरह गलत था क्योंकि न तो बहू और न ही उसकी मां कोरोना पॉजिटिव थीं। 
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यह साफ है कि सास अपनी बहू के मायके जाने का फायदा उठाना चाहती थी। उसने बहू के जाने के बाद एक सप्ताह भी इंतजार नहीं किया और कोर्ट में याचिका दायर कर दी। 


सास का यह कृत्य बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था। जो सीधे तौर पर हासिल नहीं हो सका और उसे तिकड़म से लेने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि दोनों के बीच संपत्ति विवाद है और कोर्ट ने दस जुलाई 2019 को यथा स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

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