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Mother Dairy: मदर डेयरी के दूध व पनीर मानकों पर नहीं उतरे खरे, 11 साल बाद कोर्ट ने लगाया 24.80 लाख का जुर्माना

Wed, 29 Jan 2025 08:13 PM IST
श्याम जी. माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: श्याम जी. Updated Wed, 29 Jan 2025 08:13 PM IST
सार

दूध व पनीर के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरने पर मदर डेयरी पर जुर्माना लगाया गया है। खाद्य विभाग ने करीब 10 से 11 साल पहले मदर डेयरी के अलग-अलग बूथों से दूध व पनीर के नमूना लिए थे, तभी से एडीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। 
 

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Mother Dairy fined for milk and cheese samples not meeting standards
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स

विस्तार

गौतमबुद्ध नगर अपर जिलाधिकारी प्रशासन की कोर्ट ने दूध व पनीर के नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरने पर मदर डेयरी पर 24.80 लाख का जुर्माना लगाया है। खाद्य विभाग ने करीब 10 से 11 साल पहले मदर डेयरी के अलग-अलग बूथों से दूध व पनीर के नमूना लिए थे, तभी से एडीएम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। अब कोर्ट ने वादों का निस्तारण कर जुर्माना लगाने का आदेश दिया है।

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सहायक आयुक्त (द्वितीय) खाद्य सर्वेश मिश्रा ने बताया कि 15 मार्च 2016 को रामगढ़ रेलवे फाटक के पास से मदर डेयर के टोंड दूध का नमूना लिया गया था, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा। इस मामले में मदर डेयरी पर 7.10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं, 15 जनवरी, 2016 को सेक्टर गामा वन स्थित मदर डेयरी के बूथ से फुल क्रीम दूध का नमूना लिया गया, उसमें वसा की कमी मिली। 
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इस मामले में एडीएम कोर्ट ने 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। 24 जून, 2015 को एडब्ल्यूएचओ सोसाइटी स्थित मदर डेयरी बूथ से भी फुल क्रीम दूध का नमूना दिया। जांच में वसा की मात्रा कम मिली। इसमें भी 4.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया हैं। 13 अक्तूबर, 2014 को नोएडा के सेक्टर-11 में मदर डेयरी के पनीर का नमूना लिया गया था, जो मानकों पर खरा नहीं उतरा था। इस मामले में एडीएम कोर्ट ने 8.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया हैं।

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