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Delhi NCR News: रोहिणी कोर्ट परिसर में कैदी की हत्या में नाबालिग दोषी करार
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को 2017 के एक मामले में नाबालिग को हत्या का दोषी करार दिया। मामला रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास 38 वर्षीय विचाराधीन कैदी राजेश उर्फ काला की गोली मारकर हत्या की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने चार्जशीट पर सुनवाई की।
विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने बताया कि 29 अप्रैल 2017 को हरियाणा जेल से रोहिणी जिला अदालत लाए जा रहे राजेश उर्फ काला को कोर्ट परिसर के बाहर नाबालिग ने गोली मार दी थी। घटनास्थल पर ही नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तीन पुलिसकर्मी, जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, ने आरोपों का सत्यापन किया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मृतक के शरीर में घुसी गोलियों का सीसा घटनास्थल से बरामद देसी पिस्तौल से ही दागा गया था।
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नई दिल्ली।
रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को 2017 के एक मामले में नाबालिग को हत्या का दोषी करार दिया। मामला रोहिणी कोर्ट कॉम्प्लेक्स के पास 38 वर्षीय विचाराधीन कैदी राजेश उर्फ काला की गोली मारकर हत्या की है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमित सहरावत ने चार्जशीट पर सुनवाई की।
विशेष लोक अभियोजक आदित्य कुमार ने बताया कि 29 अप्रैल 2017 को हरियाणा जेल से रोहिणी जिला अदालत लाए जा रहे राजेश उर्फ काला को कोर्ट परिसर के बाहर नाबालिग ने गोली मार दी थी। घटनास्थल पर ही नाबालिग को गिरफ्तार कर लिया गया था। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि तीन पुलिसकर्मी, जो घटना के प्रत्यक्षदर्शी थे, ने आरोपों का सत्यापन किया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मृतक के शरीर में घुसी गोलियों का सीसा घटनास्थल से बरामद देसी पिस्तौल से ही दागा गया था।
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