फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Metro service will not be closed today, High Court will stop the employees strike

आज बंद नहीं रहेगी मेट्रो, हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की हड़ताल पर लगाई रोक, 25 लाख यात्रियों को राहत

Sat, 30 Jun 2018 10:00 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Sat, 30 Jun 2018 10:00 AM IST
विज्ञापन
Metro service will not be closed today, High Court will stop the employees strike
दिल्ली मेट्रो

दिल्ली हाईकोर्ट ने मेट्रो कर्मचारियों की शनिवार से घोषित हड़ताल पर रोक लगा दी है। अदालत के इस फैसले से राजधानी व एनसीआर के करीब 25 लाख यात्रियों को राहत मिली है। अदालत ने दिल्ली मेट्रो प्रशासन की याचिका पर कर्मचारी परिषद महासचिव और अन्य को नोटिस जारी कर 6 जुलाई तक जवाब मांगा है। 

विज्ञापन


न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने देर शाम सुनवाई के बाद कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाते हुए कहा कि हड़ताल संबंधी कदम उचित नहीं है और न ही वैध है। अदालत ने कहा कि कर्मचारी यूनियन ने इससे पूर्व तय नयमों के अनुसार, मेट्रो प्रशासन को नोटिस नहीं दिया।
विज्ञापन


इतना ही नहीं, दोनों पक्षों के बीच समझौते के लिए बातचीत जारी है। ऐसे में हड़ताल उचित नहीं है। अदालत ने कहा कि सभी तथ्यों व जनहित को देखते हुए हड़ताल पर रोक लगाई जाती है। अदालत ने सभी 10 पक्षों को 6 जुलाई को अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे पूर्व, मेट्रो प्रशासन के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि कर्मचारियों ने पिछले वर्ष भी हड़ताल की चेतावनी दी थी, लेकिन आपसी बातचीत में 23 जुलाई 2017 को समझौता हो गया।

Metro service will not be closed today, High Court will stop the employees strike

उन्होंने कहा कि समझौते की काफी शर्तों को लागू कर दिया गया है और अन्य शर्तों को लागू करने की प्रक्रिया भी जारी है। बावजूद इसके कर्मचारियों ने 30 जून से अनिश्चितकालीन हड़ताल की घोषणा कर दी।

उन्होंने कहा कि मेट्रो में प्रति दिन करीब 25 लाख लोग यात्रा करते है और यह मध्य वर्ग से संबंध रखते हैं। मेट्रो रेल पब्लिक परिवहन व्यवस्था की जीवन रेखा है और हड़ताल हुई तो इससे यात्री प्रभावित होंगे।

इसके अलावा, शर्तों के अनुसार कर्मचारी हड़ताल नहीं कर सकते। वे हड़ताल करते भी है तो नियमों के अनुसार उन्हें एक तय अवधि से पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है, जबकि इस मामले में कर्मचारी यूनियन ने ऐसा नहीं किया।

मेट्रो प्रशासन ने कहा कि हम कर्मचारियों की बात मानने को तैयार हैं और समझौते को पूरी तरह लागू करने में समय लगता है। उन्होंने कहा कि जनहित में कर्मचारियों की हड़ताल पर तुरंत रोक लगाई जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed