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30 अप्रैल तक लाइसेंस लें मीट कारोबारी,नहीं तो होगी कार्रवाई

Wed, 19 Apr 2017 10:42 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद Updated Wed, 19 Apr 2017 10:42 PM IST
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 Meat businessman Take license until April 30
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यूपी की तर्ज पर औद्योगिक नगरी फरीदाबाद में भी अवैध रूप से चल रही मीट की दुकानों पर नगर निगम शिकंजा कसने वाला है। निगम प्रशासन ऐसे दुकानदारों को 30 अप्रैल तक दुकान की एनओसी लेने के लिए कहा है। 

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निगम अधिकारियों के मुताबिक, 30 अप्रैल के बाद निगम अवैध दुकानों पर बड़ी कार्रवाई करेगा। इसके लिए मीट की दुकानों का सर्वे करवाया जाएगा।  इस संबंध में अतिरिक्त निगम आयुक्त ने पार्थ गुप्ता ने निगम अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए हैं। 
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नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी श्याम सिंह के मुताबिक अवैध रूप से मांस की बिक्री, रखने या काटकर बेचने वालों को 30 अप्रैल तक अपनी दुकान के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य होगा। 30 अप्रैल के बाद शहर में यदि कोई भी व्यक्ति अवैध रूप से मांस बेचता या पशु वधता करता पाया गया तो उसके विरुद्ध चालान तो होगा ही साथ ही साथ मुकदमा भी दर्ज कराया जा सकता है।
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निगम अधिकारियों के मुताबिक नगर निगम ने 31 मार्च 2016 के बाद किसी को भी लाइसेंस नहीं दिया और न ही किसी का लाइसेंस नवीनीकरण किया। अभी किसी के पास भी मीट की दुकान चलाने की लाइसेंस नहीं हैं। निगम ने 31 मार्च 2016 तक के लिए ही करीब साढ़े नौ सौ लोगों को ही मीट बेचने के लिए लाइसेंस दे रखे थे। जबकि शहर में मौजूदा समय में मीट की सैकड़ों दुकानें संचालित की जा रही है।

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