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Delhi NCR News: होली हत्याकांड के आरोपी से जुड़ी इमारतों पर एक बार फिर एमसीडी का हथौड़ा चला
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अपीलीय न्यायाधिकरण कोर्ट के आदेश पर उठाया गया कदम
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
उत्तम नगर में होली के दिन हुए चर्चित हत्याकांड के आरोपी से जुड़ी इमारतों पर एक बार फिर एमसीडी ने कार्रवाई की। पश्चिम जोन के बिल्डिंग विभाग ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त किया। स्थानीय लोगों के अनुसार जिन इमारतों पर कार्रवाई हुई, उनका संबंध उसी आरोपी से है, जिस पर होली के दिन हुई हत्या का आरोप है।
एमसीडी के अनुसार, अवैध तौर पर तीन मकानों को मिलाकर दो इमारतें और दो मकानों को जोड़कर एक इमारत बना रखी थी। इस कारण उनको तोड़ने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी कार्रवाई का कानून-व्यवस्था या आपराधिक मामले से सीधा संबंध नहीं है। उनके मुताबिक यह कदम अपीलीय न्यायाधिकरण कोर्ट (एटीसी) के आदेश पर उठाया गया, क्योंकि संबंधित इमारतें भवन नियमों के विरुद्ध बनाई गई थीं।
अधिकारियों ने बताया कि तीन मकानों को मिलाकर दो इमारतें और दो मकानों को जोड़कर एक इमारत बनाई गई थी, जो नियमानुसार अवैध है। बुधवार को एटीसी में करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद आदेश जारी हुआ, जिसके आधार पर तोड़फोड़ की। संकरी गली होने के कारण कार्रवाई में जेसीबी मशीनों के साथ कर्मचारियों ने हाथों से भी ढांचे को क्षतिग्रस्त किया, ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो सके। इससे पहले 13 अप्रैल को भी एमसीडी ने इन्हीं इमारतों पर कार्रवाई की थी, लेकिन भवन मालिक को हाई कोर्ट से दो सप्ताह की राहत मिल गई थी। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को होली हत्या कांड से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे इलाके में चर्चा तेज है। वहीं एमसीडी का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
उत्तम नगर में होली के दिन हुए चर्चित हत्याकांड के आरोपी से जुड़ी इमारतों पर एक बार फिर एमसीडी ने कार्रवाई की। पश्चिम जोन के बिल्डिंग विभाग ने दिल्ली पुलिस की मौजूदगी में अवैध निर्माण और अतिक्रमण को ध्वस्त किया। स्थानीय लोगों के अनुसार जिन इमारतों पर कार्रवाई हुई, उनका संबंध उसी आरोपी से है, जिस पर होली के दिन हुई हत्या का आरोप है।
एमसीडी के अनुसार, अवैध तौर पर तीन मकानों को मिलाकर दो इमारतें और दो मकानों को जोड़कर एक इमारत बना रखी थी। इस कारण उनको तोड़ने की कार्रवाई की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि उनकी कार्रवाई का कानून-व्यवस्था या आपराधिक मामले से सीधा संबंध नहीं है। उनके मुताबिक यह कदम अपीलीय न्यायाधिकरण कोर्ट (एटीसी) के आदेश पर उठाया गया, क्योंकि संबंधित इमारतें भवन नियमों के विरुद्ध बनाई गई थीं।
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अधिकारियों ने बताया कि तीन मकानों को मिलाकर दो इमारतें और दो मकानों को जोड़कर एक इमारत बनाई गई थी, जो नियमानुसार अवैध है। बुधवार को एटीसी में करीब डेढ़ घंटे की सुनवाई के बाद आदेश जारी हुआ, जिसके आधार पर तोड़फोड़ की। संकरी गली होने के कारण कार्रवाई में जेसीबी मशीनों के साथ कर्मचारियों ने हाथों से भी ढांचे को क्षतिग्रस्त किया, ताकि उनका दोबारा उपयोग न हो सके। इससे पहले 13 अप्रैल को भी एमसीडी ने इन्हीं इमारतों पर कार्रवाई की थी, लेकिन भवन मालिक को हाई कोर्ट से दो सप्ताह की राहत मिल गई थी। स्थानीय स्तर पर इस कार्रवाई को होली हत्या कांड से जोड़कर देखा जा रहा है, जिससे इलाके में चर्चा तेज है। वहीं एमसीडी का कहना है कि अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा।
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