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सड़क पर न बारात निकलेगी, न ही दूल्हे की बग्घी आ सकेगी, उल्लंघन होने पर 15 लाख का जुर्माना

Thu, 18 Oct 2018 03:36 AM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Thu, 18 Oct 2018 03:36 AM IST
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बारात

शादी या किसी अन्य समारोह के मौके पर जश्न के दौरान मोटल और फार्म हाउस को कई तरह की ऐहतियात बरतनी होगी। अब न तो सड़क पर बारात निकाली जा सकेगी और न ही लोग मस्ती में झूम सकेंगे। इतना ही नहीं, शादी के दौरान दूल्हे की बग्घी को भी सड़क पर ले जाने की इजाजत नहीं होगी। दक्षिणी निगम की ओर से मोटल और फार्म हाउस को नियमित करने संबंधी नीति में इन शर्तों को शामिल किया गया है।

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नई नीति में जाम की समस्या से बचने के लिए सड़क पर भीड़ को अपने तरीके से जश्न मनाने की छूट नहीं होगी। शादी या अन्य समारोह के दौरान गानों की धुनों पर लोग रात 10 बजे तक ही थिरक सकेंगे। ध्वनि की तीव्रता को भी मानक के मुताबिक ही रखना होगा। रेग्यूलराइजेशन संबंधी नीति के मुताबिक, वाहनों की सड़क पर पार्किंग नहीं की जा सकेगी। न ही परिसर की दीवारों के साथ पार्किग की अनुमति होगी। प्रॉपर्टी मालिकों को पार्किंग का इंतजाम परिसर के अंदर ही करना हेागा। शर्तों का उल्लंघन करने पर संपत्ति मालिक पर पांच से 15 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। गलती चार बार हुई तो लाइसेंस दो वर्ष के लिए निलंबित होगा।
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शादी के दौरान सड़क पर बग्गी नहीं जा सकेगी। दूल्हा समारोह स्थल के अंदर ही बग्गी पर सवार होगा। नीति को हरी झंडी मिल गई है, लेकिन कई प्रावधान ऐसे हैं, जिनसे आयोजकों और मोटल मालिकों की सिरदर्दी बढ़ सकती हैं। इन शर्तों के मुताबिक, समारोह के दौरान लेजर लाइट इस्तेमाल नहीं होगा। किसी भी वीआईपी, वीवीआईपी के आगमन से पहले अनुमति जरूरी होगी। एंट्री और एग्जिट गेट पर सीसीटीवी कैमरे लगे होंगे। इनकी 30 दिन की रिकॉर्डिंग मुहैया करानी होगी।

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