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Delhi NCR News: टाटा मोटर्स मामले में मनु गुप्ता की अपील खारिज, आयोग ने देरी को माना गैरवाजिब
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-मामला 2018 में दायर एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें मनु गुप्ता ने टाटा मोटर्स और कॉनकॉर्ड मोटर्स के खिलाफ गाड़ी में खराबी को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने टाटा मोटर्स से जुड़े एक मामले में लक्ष्मी नगर निवासी मनु गुप्ता की अपील खारिज कर दी। आयोग ने कहा कि अपील तय समय के बाद दाखिल की गई और देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताया गया। यह मामला वर्ष 2018 में दायर एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें मनु गुप्ता ने टाटा मोटर्स और कॉनकॉर्ड मोटर्स के खिलाफ गाड़ी में खराबी को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। जिला आयोग ने इस मामले में 1 सितंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया था। बताया गया कि मनु गुप्ता को इस आदेश की कॉपी 1 अक्तूबर 2025 को उनके पुराने पते पर मिली। इसके बाद अपील 16 जनवरी 2026 को ऑनलाइन और 10 फरवरी 2026 को फिजिकल रूप से दाखिल की गई।
इस तरह अपील दाखिल करने में करीब 77 से 132 दिनों की देरी हुई। देरी को लेकर मनु गुप्ता की ओर से कहा गया कि उनके वकील के क्लर्क से केस की फाइल गुम हो गई थी, जो बाद में मिली। आयोग ने इन कारणों को पर्याप्त नहीं माना। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने कहा कि यह मामला 2018 का है, इसलिए इस पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नियम लागू होंगे, जिसके तहत अपील 30 दिनों के भीतर दाखिल करनी होती है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली राज्य उपभोक्ता आयोग ने टाटा मोटर्स से जुड़े एक मामले में लक्ष्मी नगर निवासी मनु गुप्ता की अपील खारिज कर दी। आयोग ने कहा कि अपील तय समय के बाद दाखिल की गई और देरी के लिए पर्याप्त कारण नहीं बताया गया। यह मामला वर्ष 2018 में दायर एक शिकायत से जुड़ा है, जिसमें मनु गुप्ता ने टाटा मोटर्स और कॉनकॉर्ड मोटर्स के खिलाफ गाड़ी में खराबी को लेकर जिला उपभोक्ता आयोग में शिकायत की थी। जिला आयोग ने इस मामले में 1 सितंबर 2025 को अपना फैसला सुनाया था। बताया गया कि मनु गुप्ता को इस आदेश की कॉपी 1 अक्तूबर 2025 को उनके पुराने पते पर मिली। इसके बाद अपील 16 जनवरी 2026 को ऑनलाइन और 10 फरवरी 2026 को फिजिकल रूप से दाखिल की गई।
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इस तरह अपील दाखिल करने में करीब 77 से 132 दिनों की देरी हुई। देरी को लेकर मनु गुप्ता की ओर से कहा गया कि उनके वकील के क्लर्क से केस की फाइल गुम हो गई थी, जो बाद में मिली। आयोग ने इन कारणों को पर्याप्त नहीं माना। आयोग की अध्यक्ष न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल ने कहा कि यह मामला 2018 का है, इसलिए इस पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के नियम लागू होंगे, जिसके तहत अपील 30 दिनों के भीतर दाखिल करनी होती है।
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