नर्सरी दाखिले में जारी रहेगा कोटा, दिल्ली सरकार को नोटिस
दिल्ली हाइकोर्ट ने नर्सरी दाखिले में मैनेजमेंट कोटा रद्द करने के मामले में दिल्ली सरकार को नोटिस भेजा है। दिल्ली सरकार द्वारा नर्सरी एडमिशन प्रक्रिया से मैनेजमेंट कोटा खत्म करने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को शनिवार तक जवाब देने के लिए कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 28 जनवरी को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि फिलहाल स्कूल अपनी प्रक्रिया अपने मुताबिक या पहले जैसे रख सकते हैं।
हालांकि दाखिले पर आदेश कोर्ट के फैसले के बाद ही होगा। कोर्ट ने सरकार से कहा कि अगर आप सरकारी स्कूलों का सुधार कर लेंगे तो निजी स्कूलों में दाखिले के लिए मारमारी होगी ही नहीं।
दिल्ली सरकार ने रद्द किया था कोटा
कोर्ट के मुताबिक 62 तरह के क्राइटेरिया को खत्म करने पर फैसला भी अंतिम आदेश के बाद ही तय होगा। इसके बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि दाखिला प्रक्रिया में कौन सी कैटेगरी हटेगी और कौन सी रहेगी।
गौरतलब है कि दिल्ली सरकार ने हाल ही में मैनेजमेंट कोटा खत्म किया था। इसके बाद मैनेजमेंट कोटा खत्म करने के विरोध में दिल्ली के निजी स्कूलों ने हाई कोर्ट का रुख किया था।
दिल्ली के 400 पब्लिक स्कूलों की एक्शन कमेटी ने हाई कोर्ट में दिल्ली सरकार के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी। स्कूलों का कहना है कि सरकार के पास मैनेजमेंट कोटे को खत्म करने का कोई अधिकार ही नहीं है।