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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Man convicted of mother's murder gets life imprisonment after 13 years

Delhi NCR News: संपत्ति विवाद में मां की हत्या करने वाले को 13 साल बाद उम्रकैद

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 30 Dec 2025 07:27 PM IST
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-आरोपी को 2012 में गोली मारकर हत्या करने वाले को अदालत ने दोषी ठहराया
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने 2012 में अपनी मां की हत्या करने वाले दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश बबरू भान, रमेश की सजा पर दलीलें सुन रहे थे, जिसे पहले आईपीसी की धारा 302 (हत्या की सजा) के तहत दोषी ठहराया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रमेश को 15 मई, 2012 को उत्तर जिला के विजय कॉलोनी इलाके में संपत्ति विवाद को लेकर अपनी मां शांति देवी की गोली मारकर हत्या करने का दोषी ठहराया गया था।

अतिरिक्त लोक अभियोजक ने तर्क दिया कि दोषी किसी भी तरह की नरमी का हकदार नहीं है। उन्होंने कहा कि घटना वाले दिन, दोषी के पास मृतक को मारने के लिए कोई गंभीर उकसावा या कारण नहीं था। लोक अभियोजक ने कोर्ट से अपील की कि दोषी और मृतक के करीबी रिश्ते को देखते हुए, दोषी को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। वहीं, इससे पहले अदालत ने अपने आदेश में रमेश को आईपीसी की धारा 302 के तहत दंडनीय अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और 40,000 रुपये का जुर्माना भरने की सजा सुनाई। इससे पहले, 6 दिसंबर को कोर्ट ने रमेश को दोषी ठहराते हुए कहा था कि अभियोग पक्ष ने बिना किसी शक के यह साबित कर दिया है कि उसने पिस्टल से गोली मारकर अपनी मां की हत्या की थी।
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