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मालवीयनगर होटल अग्निकांड: 22 मौतों के मामले में तीन के खिलाफ आरोप पत्र
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होटल मालिक लवकेश बजाज, अकाउंटेंट जय मिश्रा और रसोइया केसर नेगी आरोपी, साकेत कोर्ट में 3 सितंबर को होगी सुनवाई
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश होटल में 3 जून को लगी आग में 22 लोगों की मौत के मामले में मंगलवार को तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मृतकों में 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आरोप पत्र साकेत कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरीबा खान की अदालत में पेश किया गया। अदालत 3 सितंबर को इस पर सुनवाई करेगी।
पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज, अकाउंटेंट जय मिश्रा और रसोइया केसर नेगी को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार, जय मिश्रा को न्यायिक हिरासत से अदालत में पेश किया गया। लवकेश बजाज भी न्यायिक हिरासत में हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं, केसर नेगी जमानत पर बाहर हैं।
पुलिस ने बजाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 105, 326(जी), 324(5), 125 और 287 शामिल हैं। जांच में आग लगने की परिस्थितियों के साथ होटल में हुई कथित लापरवाहियों और सुरक्षा संबंधी चूकों को केंद्र में रखा गया है। अकाउंटेंट जय मिश्रा ने 8 जून को अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रसोइया केसर नेगी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन साकेत कोर्ट ने 27 जुलाई को उन्हें जमानत दे दी थी। हादसे में जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या में पास के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के रिश्तेदार और अटेंडेंट शामिल थे, जो होटल में ठहरे हुए थे।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने मालवीय नगर स्थित फ्लोरिश होटल में 3 जून को लगी आग में 22 लोगों की मौत के मामले में मंगलवार को तीन आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मृतकों में 13 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आरोप पत्र साकेत कोर्ट की मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट आरीबा खान की अदालत में पेश किया गया। अदालत 3 सितंबर को इस पर सुनवाई करेगी।
पुलिस ने होटल मालिक लवकेश बजाज, अकाउंटेंट जय मिश्रा और रसोइया केसर नेगी को आरोपी बनाया है। पुलिस के अनुसार, जय मिश्रा को न्यायिक हिरासत से अदालत में पेश किया गया। लवकेश बजाज भी न्यायिक हिरासत में हैं और अस्पताल में भर्ती हैं। वहीं, केसर नेगी जमानत पर बाहर हैं।
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पुलिस ने बजाज के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। इनमें धारा 105, 326(जी), 324(5), 125 और 287 शामिल हैं। जांच में आग लगने की परिस्थितियों के साथ होटल में हुई कथित लापरवाहियों और सुरक्षा संबंधी चूकों को केंद्र में रखा गया है। अकाउंटेंट जय मिश्रा ने 8 जून को अदालत में आत्मसमर्पण किया था, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। रसोइया केसर नेगी को गिरफ्तार किया गया था, लेकिन साकेत कोर्ट ने 27 जुलाई को उन्हें जमानत दे दी थी। हादसे में जान गंवाने वालों में बड़ी संख्या में पास के अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों के रिश्तेदार और अटेंडेंट शामिल थे, जो होटल में ठहरे हुए थे।
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