{"_id":"6a2831cb2796165f1b0fb1fc","slug":"major-action-against-illegal-construction-29-properties-sealed-16-demolished-delhi-ncr-news-c-340-1-del1011-140191-2026-06-09","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, 29 संपत्तियां सील, 16 जगह तोड़फोड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Delhi NCR News: अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई, 29 संपत्तियां सील, 16 जगह तोड़फोड़
विज्ञापन
अग्नि सुरक्षा मानकों, भवन उपविधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ चला विशेष अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में अग्नि सुरक्षा मानकों, भवन उपविधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को प्रशासन, एमसीडी और जिला अधिकारियों ने विभिन्न हिस्सों में व्यापक कार्रवाई की। इस दौरान 16 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, 29 परिसरों को सील किया गया, 21 अवैध निर्माण को लेकर शो-कॉज नोटिस जारी किए गए, 57 सीलिंग नोटिस दिए गए और 22 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए।
राजस्व विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को विभिन्न जिलों में 86 स्थलों का निरीक्षण किया गया। पुरानी दिल्ली जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग और पंचरिंग की कार्रवाई हुई, जबकि दक्षिण-पश्चिम जिले में अतिरिक्त निर्माण ध्वस्त किए गए और कई स्थानों पर रोक संबंधी आदेश जारी किए गए। दक्षिण जिले में एक संपत्ति को सील किया गया और एक स्थान पर एमसीडी द्वारा ध्वस्तीकरण जारी रहा।
पुरानी दिल्ली जिले के चांदनी चौक क्षेत्र में गजमीर खान स्थित छह मंजिला भवन का निर्धारित ऊंचाई से अधिक निर्माण पाए जाने पर एमसीडी ने सील और पंचर किया। वहीं जोगीवाड़ा, चांदनी चौक स्थित एक अन्य छह मंजिला भवन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दक्षिण-पश्चिम जिले में नानकहेड़ी क्षेत्र में कृषि भूमि पर बनाई गई अतिरिक्त बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। झाड़ौदा कलां, सुरखपुर और हैबतपुर गांवों में कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग किए जाने पर रोक संबंधी आदेश जारी किए गए।
विज्ञापन
उत्तर जिले के वजीराबाद इलाके में गली नंबर-9 स्थित चार और सिग्नेचर अपार्टमेंट के पास एक अन्य भवन को बिना स्वीकृत नक्शे, फायर एनओसी और एमसीडी पूर्णता प्रमाणपत्र के निर्माण करने पर नोटिस जारी किए गए। वहीं समयपुर और बादली गांव में अवैध बोरवेल और निर्माण गतिविधियों पर रोक आदेश जारी हुए।
उत्तर-पूर्वी जिले में मौजपुर, भजनपुरा, करावल नगर, खजूरी पुस्ता, शाहदरा और गोकलपुर क्षेत्रों में संचालित कई होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, जिम और व्यावसायिक इकाइयों को अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर शो-कॉज नोटिस जारी किए गए। मध्य जिले के पटेल नगर और करोल बाग में कई होटलों को फायर सेफ्टी में खामियां मिलने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए। दक्षिण-पूर्व जिले के मदनपुर खादर और दरियागंज क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ संयुक्त सर्वे किया गया और एक निर्माणाधीन भवन को अनिवार्य शो-कॉज नोटिस जारी करने के लिए एमसीडी ने बुक किया।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। राजधानी में अग्नि सुरक्षा मानकों, भवन उपविधियों और अवैध निर्माण के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत मंगलवार को प्रशासन, एमसीडी और जिला अधिकारियों ने विभिन्न हिस्सों में व्यापक कार्रवाई की। इस दौरान 16 संपत्तियों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई, 29 परिसरों को सील किया गया, 21 अवैध निर्माण को लेकर शो-कॉज नोटिस जारी किए गए, 57 सीलिंग नोटिस दिए गए और 22 ध्वस्तीकरण आदेश जारी किए गए।
राजस्व विभाग की निरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार, मंगलवार को विभिन्न जिलों में 86 स्थलों का निरीक्षण किया गया। पुरानी दिल्ली जिले में अवैध निर्माण के खिलाफ सीलिंग और पंचरिंग की कार्रवाई हुई, जबकि दक्षिण-पश्चिम जिले में अतिरिक्त निर्माण ध्वस्त किए गए और कई स्थानों पर रोक संबंधी आदेश जारी किए गए। दक्षिण जिले में एक संपत्ति को सील किया गया और एक स्थान पर एमसीडी द्वारा ध्वस्तीकरण जारी रहा।
विज्ञापन
पुरानी दिल्ली जिले के चांदनी चौक क्षेत्र में गजमीर खान स्थित छह मंजिला भवन का निर्धारित ऊंचाई से अधिक निर्माण पाए जाने पर एमसीडी ने सील और पंचर किया। वहीं जोगीवाड़ा, चांदनी चौक स्थित एक अन्य छह मंजिला भवन को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। दक्षिण-पश्चिम जिले में नानकहेड़ी क्षेत्र में कृषि भूमि पर बनाई गई अतिरिक्त बाउंड्री वॉल को ध्वस्त किया गया। झाड़ौदा कलां, सुरखपुर और हैबतपुर गांवों में कृषि भूमि का गैर-कृषि उपयोग किए जाने पर रोक संबंधी आदेश जारी किए गए।
विज्ञापन
उत्तर जिले के वजीराबाद इलाके में गली नंबर-9 स्थित चार और सिग्नेचर अपार्टमेंट के पास एक अन्य भवन को बिना स्वीकृत नक्शे, फायर एनओसी और एमसीडी पूर्णता प्रमाणपत्र के निर्माण करने पर नोटिस जारी किए गए। वहीं समयपुर और बादली गांव में अवैध बोरवेल और निर्माण गतिविधियों पर रोक आदेश जारी हुए।
उत्तर-पूर्वी जिले में मौजपुर, भजनपुरा, करावल नगर, खजूरी पुस्ता, शाहदरा और गोकलपुर क्षेत्रों में संचालित कई होटल, गेस्ट हाउस, बैंक्वेट हॉल, जिम और व्यावसायिक इकाइयों को अग्नि सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर शो-कॉज नोटिस जारी किए गए। मध्य जिले के पटेल नगर और करोल बाग में कई होटलों को फायर सेफ्टी में खामियां मिलने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत नोटिस जारी किए गए। दक्षिण-पूर्व जिले के मदनपुर खादर और दरियागंज क्षेत्रों में अवैध निर्माणों के खिलाफ संयुक्त सर्वे किया गया और एक निर्माणाधीन भवन को अनिवार्य शो-कॉज नोटिस जारी करने के लिए एमसीडी ने बुक किया।