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मंदिरों व मस्जिदों में लगे रहेंगे लाउडस्पीकर

Mon, 08 Feb 2016 09:26 PM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Mon, 08 Feb 2016 09:26 PM IST
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loudspeakers will continue on emples and mosques

हाईकोर्ट ने राजधानी में मस्जिदों और मंदिरों में बिना लाइसेंस लगाए गए लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी।

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याचिका में तर्क रखा गया था कि इन लाउडस्पीकरों के शोर से वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो रही है। मुख्य न्यायाधीश जी.रोहिणी और न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस ने इस मुद्दे को लेकर विभिन्न दिशा निदेश जारी कर रखे हैं और पुलिस ने लाउडस्पीकरों के उपयोग से संबंधित प्रावधानों के उल्लंघन से निपटने के लिए कदम उठाए हैं।
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खंडपीठ ने कहा कि ऐसे में उनका मानना है कि इस याचिका पर कोई आदेश पारित करने की जरूरत नहीं है। जनहित याचिका शशीकांत बहल व अमित कुमार ने दायर की थी।

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