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Lockdown in UP: शुरू हुआ दो दिन का लॉकडाउन, नोएडा-दिल्ली बॉर्डर सील, गाजियाबाद में भी छाया सन्नाटा

Sat, 11 Jul 2020 02:22 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Sat, 11 Jul 2020 02:22 PM IST
सार

गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर समेत यूपी के सभी शहरों में शासन के निर्देश पर दो दिन के लिए बंदी पूरी तरह से लागू कर दी गई है। शहरी क्षेत्र में इंडस्ट्री (निरंतर चलने वाली को छोड़कर) पूरी तरह से बंद है। ग्रामीण क्षेत्र में संचालित इंडस्ट्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए चलेगी। बंद को लागू कराने के लिए प्रशासन व पुलिस की तरफ से थानावार टीमें लगाई गई हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट को भी भ्रमण का निर्देश दिया गया है। अगर कहीं कोई सड़क पर टहलता मिला तो जुर्माना लगाया जाएगा। हालांकि स्टेट और नेशनल हाईवे यातायात के लिए खुले रहेंगे। मजिस्ट्रेट बाजार खुला पाए जाने, लोगों को एकत्र होने व बिना मास्क के खड़े होने पर जुर्माना लगा सकेंगे।  

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लॉकडाउन के दौरान की तस्वीरें - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

नियम पालन नहीं करने वालों का कट रहा चालान

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लॉकडाउन में पुलिस सख्ती से कार्रवाई कर रही है जो लोग नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, उनके चालान काटे जा रहे हैं। वाहनों को सीज किया जा रहा है। लॉकडाउन में प्रदेश सरकार ने आवश्यक वस्तुओं की बिक्री के लिए अनुमति दी थी, बावजूद इसके किराना मंडी बंद है। 

यूपी-दिल्ली सीमा सील
यूपी में 55 घंटे के लॉक डाउन के चलते दिल्ली यूपी की सीमाओं को सील कर दिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े वाहनों को पास धारकों को आने जाने दिया जा रहा है।

आवागमन पूरी तरह बंद
शहर में आवागमन पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों के साथ, सर्विलांस, सफाई एवं स्वच्छता अभियान और पेयजल आपूर्ति से जुड़े लोगों को आने-जाने की छूट दी गई है, वह अपना पहचान पत्र दिखाकर आजा सकते हैं लेकिन बाकी लोगों को चिकित्सकीय कारणों से ही आने-जाने की अनुमति है। बाकी अन्य सभी तरह का आवागमन प्रतिबंधित हैं और कोई अनावश्यक तौर पर सड़कों पर मिलता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। बिना मास्क के बाहर निकलने पर 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। दोपहिया पर दो सवारी बैठाने पर पहली दफा में 100 और दूसरी बार में 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। कहीं पर थूकते पाए जाते हैं तो पहली दफा में 100 रुपये और दूसरी बार में पुलिस 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। दुकान खुली मिली तो यलो कार्ड जारी किया जाएगा। दूसरी बार में मुकदमा भी दर्ज होगा। 
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तीन दिन का विशेष सफाई-अभियान 
शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में तीन दिन का विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में नगर निगम, जीडीए, नगर पालिका और नगर पंचायत की टीमें सफाई अभियान चलाएंगे। जबकि ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग, ब्लॉक व ग्राम पंचायत की टीमों की तरफ से साफ-सफाई का अभियान चलाया जाएगा। तीन दिन तक शासन स्तर से प्रतिदिन के अभियान के विशेष तौर पर समीक्षा की जाएगी।
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ये रहेगा बंद
मॉल, रेस्टोरेंट, होटल, बैंक्वेट हॉल, फार्म हाउस, बाजार, गल्ला मंडी, निजी व सरकारी कार्यालय। आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें बंद रहेंगी।

ये रहेगा चालू
आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में आने वाले मेडिकल व किराना स्टोर की दुकानें। दूध डेयरी, निरंतर चलने वाली इकाईयां और सभी तरह निर्माण कार्य। देहात क्षेत्र की औद्योगिक इकाईयां। स्टेट और नेशनल हाईवे यातायात के लिए खुले रहेंगे।

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