{"_id":"58a404fe4f1c1b4917d8420e","slug":"liquor-drinking-on-public-places-will-be-harmful-in-haryana","type":"story","status":"publish","title_hn":"सार्वजनिक स्थानों पर पी शराब तो देना होगा भारी जुर्माना","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
सार्वजनिक स्थानों पर पी शराब तो देना होगा भारी जुर्माना
ब्यूरो/अमर उजाला, फरीदाबाद
Updated Wed, 15 Feb 2017 01:06 PM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
अब सार्वजनिक स्थलों पर बैठकर शराब पीना महंगा पड़ेगा। पकड़े जाने पर भारी भरकम जुर्माना भरना होगा। राज्य सरकार ने आबकारी अधिनियम में बदलाव किया गया है। यह जानकारी आबकारी एवं कराधान मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने दी। वह मंगलवार को सूरजकुंड में हुई कैबिनेट की बैठक में हिस्सा लेने आए थे।
विज्ञापन
उन्होंने कहा कि निर्धारित स्थलों को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति सड़क के किनारे, पार्क बाजार, अथवा नदी के किनारे शराब पीता हुआ पाया जाता है तो वह अपराध की श्रेणी में शमिल होगा। इसके अलावा खड़ी अथवा चलती गाड़ी में भी शराब का उपयोग नहीं किया जा सकता।
विज्ञापन
ऐसे लोगों के खिलाफ सहायक आबकारी एवं कराधान अधिकारी भी कार्रवाई कर सकता है। केस को 24 घंटे के अंदर कराधान अधिकारी अथवा कलेक्टर के पास भेजा जाएगा। कलेक्टर चाहे तो उसे ट्रायल के लिए कोर्ट में भेज सकता है अथवा खुद प्रति व्यक्ति पर 5000 रुपये और इसके बाद हर बार पकड़े जाने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना कर सकता है।
विज्ञापन