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भाभी के हत्यारे देवर को उम्रकैद

Sat, 23 Aug 2014 05:17 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव
ब्यूरो/अमर उजाला, गुड़गांव Updated Sat, 23 Aug 2014 05:17 AM IST
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Life sentence of murderer of bhabhi

दस

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महीने पहले सोहना क्षेत्र में महिला की मर्डर मिस्ट्री मामले में आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया। दहेज हत्या के मामले में हुई तफ्तीश के बाद कोर्ट सुनवाई के आधार पर महिला के देवर को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुना दी है।

कोर्ट ने दोषी पर दस हजार का आर्थिक दंड का भी ऐलान किया है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल एक अक्तूबर को सोहना थाना क्षेत्र में एक महिला की हत्या के बाद परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया था।

पुलिस जांच में मृतक महिला तारा बानो के पति फहीम, ससुर चुम्मान व सास के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया था। लेकिन पुलिस जांच में सभी को निर्दोष पाया गया।

इस मर्डर मिस्ट्री में पुलिस जांच में शक की सूई मृतका के देवर करीम पर गई। जिसके बाद पुलिस ट्रायल में आरोपी देवर को गिरफ्तार कर लिया गया। करीब दस महीने तक चले मामले के बाद शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई हुई।

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अलका मलिक की अदालत में सुनवाई के दौरान उन्होंने महिला के हत्यारे को दोषी करार दे दिया।

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