फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Life lost in road accident, order to give 31.48 lakh compensation to family members

Delhi NCR News: सड़क हादसे में गई जान, परिजनों को 31.48 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश

Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 30 Jul 2025 07:42 PM IST
विज्ञापन
- 2021 में महिपालपुर फ्लाईओवर पर बाइक की चपेट में आने से हुई थी मौत
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी

नई दिल्ली। दिल्ली मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने 2021 में सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले 48 वर्षीय युवक के परिजनों को 31.48 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पटियाला हाउस कोर्ट स्थित पीठासीन अधिकारी अजय कुमार जैन, मृतक अरुण कुमार के परिवार के सदस्यों की ओर से प्रस्तुत दावे पर सुनवाई कर रहे थे। अरुण कुमार की 22 अगस्त, 2021 को महिपालपुर फ्लाईओवर पर लापरवाही से चलाई जा रही बाइक की चपेट में आने से मृत्यु हो गई थी।




अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष का एक गवाह सड़क दुर्घटना का प्रत्यक्षदर्शी है। इस साक्ष्य और पुलिस जांच से यह साबित हो चुका है कि दुर्घटना वाहन के तेज और लापरवाही से चलाने के कारण हुई थी। इसके बाद अदालत ने विभिन्न मदों में 31.48 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसमें निर्भरता की हानि, संघ की हानि, अंतिम संस्कार और चिकित्सा व्यय और प्रेम और स्नेह की हानि शामिल है। इसका भुगतान बीमाकर्ता आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को करने का निर्देश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed