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Delhi NCR News: एक साथ दो सुनवाई में शामिल हुई वकील, कोर्ट ने वीडियो कांफ्रैंसिंग के जरिये पेश होने पर लगाई रोक
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महिला वकील को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोर्ट में पेश होने से रोक दिया है। कोर्ट ने कहा कि वकील ने समानांतर सुनवाई का हवाला देकर अपनी वीडियो बंद कर दी और म्यूट कर लिया जो दिल्ली हाई कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 का उल्लंघन है।
न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने आदेश देते हुए वकील को उनके कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिेये पेश होने से रोक दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वकील शुरू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं। जब कोर्ट ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने अपनी वीडियो बंद कर दी और म्यूट कर लिया। कुछ देर बाद, वह फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुईं और बताया कि एक समानांतर सुनवाई चल रही थी, इसलिए उन्होंने इस कोर्ट को म्यूट कर दिया और वीडियो बंद कर दी। वकील का यह आचरण दिल्ली हाई कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के खिलाफ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 को अधिसूचित किया था। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी, 2026 को होगी। ब्यूरो
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न्यायमूर्ति तेजस कारिया ने आदेश देते हुए वकील को उनके कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिेये पेश होने से रोक दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि वकील शुरू में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेश हुईं। जब कोर्ट ने उनसे सवाल किया, तो उन्होंने अपनी वीडियो बंद कर दी और म्यूट कर लिया। कुछ देर बाद, वह फिर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश हुईं और बताया कि एक समानांतर सुनवाई चल रही थी, इसलिए उन्होंने इस कोर्ट को म्यूट कर दिया और वीडियो बंद कर दी। वकील का यह आचरण दिल्ली हाई कोर्ट के इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 के खिलाफ है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 4 जुलाई को इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग नियम, 2025 को अधिसूचित किया था। मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी, 2026 को होगी। ब्यूरो
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