{"_id":"5ed0552879714932350f253c","slug":"lane-breakers-will-be-fined-rs-500-on-delhi-roads","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्लीः लेन तोड़ने वालों पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, मालवाहक वाहनों पर अधिक सख्ती","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्लीः लेन तोड़ने वालों पर लगेगा 500 रुपये का जुर्माना, मालवाहक वाहनों पर अधिक सख्ती
Fri, 29 May 2020 05:49 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 29 May 2020 05:49 AM IST
सार
- दूसरी बार नियम तोड़ा तो 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा
- मालवाहक वाहनों के लिए नियम और सख्त किए गए हैं
विज्ञापन
सांकेतिक तस्वीर
- फोटो : social media
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
यातायात पुलिस ने लेन व्यवस्था को दुरुस्त कर बृहस्पतिवार को जागरूकता अभियान चलाया है। अब लेन तोड़ने पर वाहन चालकों का पहली दफा 500 रुपये का चालान किया जाएगा। दूसरी बार नियम तोड़ा तो 1000 रुपये का जुर्माना देना होगा।
विज्ञापन
यह अभियान राजघाट से शांति वन चौक, मजनूं का टीला और चांदगी राम अखाड़ा, और पीरागढ़ी से पंजाबी बाग के बीच रिंग रोड तक चलाया गया। वाहन चालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए जिंगल्स के साथ एफएम रेडियो का भी सहारा लिया गया है।
विज्ञापन
यातायात पुलिस का कहना है कि मालवाहक वाहनों के लिए नियम और सख्त किए गए हैं, जिसके तहत उन पर लेन व्यवस्था के नियम त़ोड़ने पर 10 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। दिल्ली में लेन तोड़कर गलत दिशा में चलने वालों की वजह से हर दिन जाम की शिकायत मिल रही थी।
विज्ञापन