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नौकरियों के लिए भूमि घोटाला : दिल्ली HC ने अमित कात्याल के चिकित्सा मूल्यांकन का दिया निर्देश, मांगी थी जमानत
Sun, 09 Jun 2024 05:11 PM IST
श्याम जी.
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: श्याम जी.
Updated Sun, 09 Jun 2024 05:11 PM IST
सार
रेलवे में नौकरी के नाम पर भूमि घोटाला मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू के सहयोगी अमित कात्याल के चिकित्सा मूल्यांकन का निर्देश दिया है। उन्होंने चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी।
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Delhi High Court
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली हाईकोर्ट ने राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव के करीबी सहयोगी अमित कात्याल की चिकित्सा स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए एक मेडिकल बोर्ड के गठन का निर्देश दिया है। जिन्होंने भारतीय रेलवे में कथित भूमि-नौकरी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिकित्सा आधार पर अंतरिम जमानत मांगी थी।
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उच्च न्यायालय ने पाया कि जेल से आई रिपोर्ट किसी भी "अंतर्निहित चिकित्सा स्थिति" का संकेत नहीं देती है। आरोपी की हाल ही में बेरिएट्रिक सर्जरी हुई थी और इसलिए एम्स निदेशक से तुरंत न्यूनतम तीन अलग-अलग विशेषज्ञता वाले डॉक्टरों की एक टीम गठित करने को कहा। डॉक्टर उन बीमारियों की प्रकृति का पता लगाएं, जिनसे वह पीड़ित है।
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उच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य का अधिकार, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का एक पहलू होने के नाते यांत्रिक तरीके से कानून की उचित प्रक्रिया के बिना कम नहीं किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को विशेष उपचार के बाद अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा सकता है। देखभाल, जो जेल में प्रदान नहीं की जा सकती आवश्यक है।
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