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कुलदीप हत्याकांड: प्रेमी के साथ मिलकर अनीता ने की थी पति की हत्या, बेटे ने देख ली मां की करतूत; अब मिली ये सजा
Wed, 27 Nov 2024 06:28 PM IST
श्याम जी.
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
अमर उजाला नेटवर्क, बुलंदशहर
Published by: श्याम जी.
Updated Wed, 27 Nov 2024 06:28 PM IST
सार
बुलंदशहर जिले में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। मामले दोषी सिद्ध होने पर कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और 20-20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनावई है। वहीं, इस मामले में एक अन्य आरोपी का नाम भी शामिल था, जिसके खिलाफ साक्ष्य न मिलने पर उसे बरी कर दिया गया।
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Crime Demo
- फोटो : अमर उजाला
विस्तार
अनूपशहर थाना क्षेत्र के गांव जयरामपुर निवासी वीरेंद्र सिंह ने अनूपशहर कोतवाली में वर्ष 2019 में अपने भाई कुलदीप की आत्महत्या का मामला दर्ज कराया था। पुलिस को दी तहरीर में उन्होंने बताया था कि उनके भाई कुलदीप की पत्नी अनीता के गांव के ही सुरजीत सिंह से अवैध संबंध थे, जिसका विरोध कुलदीप करता था। एक बार अनीता सुरजीत के साथ कहीं चली भी गई थी, लेकिन कुछ दिन बाद लौटकर घर वापस आ गई थी। इसके बाद भी इन दोनों के बीच बातचीत बंद नहीं हुई थी, जिसकी वजह से कुलदीप बहुत परेशान था।
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इस बात का जिक्र कुलदीप उससे व गांव के अन्य लोगों से करता था। इसी बात से परेशान होकर एक जुलाई 2019 को कुलदीप ने अनीता व सुरजीत के उत्पीड़न से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। वहीं, घटना के बाद परिजनों ने मृतक कुलदीप के शव का अंतिम संस्कार कर दिया। इसी दौरान पड़ोसियों ने बताया कि उन्होंने अनीता, सुरजीत और उसके साथी बबलू को कुलदीप की हत्या करते हुए देखा है, जिसकी पुष्टि कुलदीप के बेटे आजाद ने भी की।
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इसके बाद एक कुलदीप के भाई ने एक ओर तहरीर अनूपशहर कोतवाली पुलिस को दी। वहीं, कोतवाली पुलिस ने मृतक के भाई की तहरीर के आधार पर मामले मे हत्या सहित अन्य धाराओं की वृद्धि कर मामले में जांच प्रारंभ कर दी थी। जांच के बाद पत्नी अनीता, सुरजीत एवं बबलू के खिलाफ चार्ज शीट कोर्ट में दाखिल की गई। न्यायालय ने अब दोनों पक्षों के गवाहों के बयानों और साक्ष्यों को अवलोकन कर अनीता और उसके आशिक सुरजीत को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावस की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 20-20 हजार रुपये का अर्थदंड भी सुनाया है। साथ ही मृतक के पुत्र एवं पुत्री को अर्थदंड के धनराशि की आधी राशि देने का आदेश दिया। वहीं, तीसरे आरोपी बबलू को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
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