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Delhi NCR News: ध्रुव राठी के हिंदू देवी-देवताओं वाले वीडियो पर जांच जारी, पुलिस ने गूगल से मांगी जानकारी
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को साकेत कोर्ट को बताया कि यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को लेकर जांच अभी चल रही है। इस वीडियो में कई सम्मानित हिंदू हस्तियों के बारे में कथित आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। पुलिस ने गूगल और यूट्यूब से इस मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत और अकाउंट की जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका कुमार शर्मा के सामने पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस ने बताया कि वीडियो में हिंदू धर्म से जुड़ी सम्मानित हस्तियों के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थीं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। यह शिकायत 22 मार्च, 2026 को अमिता सचदेवा ने दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वीडियो में हिंदू धर्मग्रंथों को गलत तरीके से पेश किया गया, सनातन धर्म का अपमान किया गया और सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश की गई।
शिकायत में कि राठी ने भगवान राम और माता सीता जैसी हस्तियों के बारे में झूठा दावा किया कि वे मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन करती थीं। जांच के दौरान पुलिस ने गूगल और यूट्यूब को नोटिस भेजा। प्लेटफॉर्म ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। पुलिस ने कहा कि जरूरी जवाब दिए जा रहे हैं और नई रिक्वेस्ट भी भेजी जा रही है। गूगल-यूट्यूब से जानकारी मिलने और उसकी जांच के बाद ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा सकेगी। शिकायतकर्ता अमिता सचदेवा ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था। हाईकोर्ट ने शिकायत अपीलीय समिति को जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था। 15 जुलाई को समिति ने वीडियो हटाने का आदेश दिया और कहा कि इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की प्रवृत्ति है। इसके बाद गूगल-यूट्यूब ने भारत में इस वीडियो तक पहुंच सीमित कर दी। पुलिस ने अदालत से जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय मांगा है।
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नई दिल्ली।
दिल्ली पुलिस ने बृहस्पतिवार को साकेत कोर्ट को बताया कि यूट्यूबर ध्रुव राठी के एक वीडियो को लेकर जांच अभी चल रही है। इस वीडियो में कई सम्मानित हिंदू हस्तियों के बारे में कथित आपत्तिजनक बातें कही गई थीं। पुलिस ने गूगल और यूट्यूब से इस मामले से जुड़े इलेक्ट्रॉनिक सबूत और अकाउंट की जानकारी मांगी है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट निहारिका कुमार शर्मा के सामने पुलिस ने स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की। पुलिस ने बताया कि वीडियो में हिंदू धर्म से जुड़ी सम्मानित हस्तियों के बारे में अपमानजनक बातें कही गई थीं, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हुईं। यह शिकायत 22 मार्च, 2026 को अमिता सचदेवा ने दी थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वीडियो में हिंदू धर्मग्रंथों को गलत तरीके से पेश किया गया, सनातन धर्म का अपमान किया गया और सांप्रदायिक अशांति फैलाने की कोशिश की गई।
शिकायत में कि राठी ने भगवान राम और माता सीता जैसी हस्तियों के बारे में झूठा दावा किया कि वे मांसाहारी भोजन और शराब का सेवन करती थीं। जांच के दौरान पुलिस ने गूगल और यूट्यूब को नोटिस भेजा। प्लेटफॉर्म ने कुछ स्पष्टीकरण मांगे हैं। पुलिस ने कहा कि जरूरी जवाब दिए जा रहे हैं और नई रिक्वेस्ट भी भेजी जा रही है। गूगल-यूट्यूब से जानकारी मिलने और उसकी जांच के बाद ही अंतिम रिपोर्ट दाखिल की जा सकेगी। शिकायतकर्ता अमिता सचदेवा ने इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट का भी रुख किया था। हाईकोर्ट ने शिकायत अपीलीय समिति को जल्द फैसला लेने का निर्देश दिया था। 15 जुलाई को समिति ने वीडियो हटाने का आदेश दिया और कहा कि इसमें धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने की प्रवृत्ति है। इसके बाद गूगल-यूट्यूब ने भारत में इस वीडियो तक पहुंच सीमित कर दी। पुलिस ने अदालत से जांच पूरी करने और अंतिम रिपोर्ट पेश करने के लिए और समय मांगा है।
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