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Delhi NCR News: ईडी के समन के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई नौ सितंबर को
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आबकारी नीति : जवाब दाखिल करने के लिए चार हफ्ते का समय
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है। साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की वैधता और व्याख्या के बारे में भी सुनवाई की।
न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने मामले में ईडी के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आप संयोजक को चार और सप्ताह का समय दिया है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जहां सीएम को किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में हमें जवाब दाखिल करने के लिए 2-3 सप्ताह का समय दें।
केजरीवाल वर्तमान में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले और अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को ईडी से केजरीवाल की याचिका की स्थिरता पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। 21 मार्च को उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस स्तर पर वह केजरीवाल को किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है।
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने बृहस्पतिवार को आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से जारी समन के खिलाफ मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की है। साथ ही धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कुछ प्रावधानों की वैधता और व्याख्या के बारे में भी सुनवाई की।
न्यायमूर्ति प्रतिभा सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा की खंडपीठ ने मामले में ईडी के जवाब पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए आप संयोजक को चार और सप्ताह का समय दिया है। केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील ने कहा कि कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी हैं जहां सीएम को किसी अन्य मामले में गिरफ्तार किया गया है। ऐसे में हमें जवाब दाखिल करने के लिए 2-3 सप्ताह का समय दें।
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केजरीवाल वर्तमान में ईडी के मनी लॉन्ड्रिंग मामले और अब समाप्त हो चुकी आबकारी नीति से संबंधित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के भ्रष्टाचार मामले में न्यायिक हिरासत में हैं। उच्च न्यायालय ने 20 मार्च को ईडी से केजरीवाल की याचिका की स्थिरता पर अपना जवाब दाखिल करने को कहा था। 21 मार्च को उच्च न्यायालय ने कहा था कि इस स्तर पर वह केजरीवाल को किसी भी प्रकार की अंतरिम राहत देने के लिए इच्छुक नहीं है।
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