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कठुआ गैंग रेप मामला: पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर सोशल साइटों को नोटिस
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Sat, 19 May 2018 03:38 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कठुआ गैंग रेप पीड़ित बच्ची की पहचान व फोटो सार्वजनिक करने पर गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यू ट्यूब समेत कई सोशल साइटों के विदेश स्थित मुख्यालयों को नोटिस भेजा है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गीता मित्तल व न्यायमूर्ति सी. हरि शंकर की खंडपीठ के समक्ष उक्त साइटों की भारतीय सहायक कंपनियों ने कहा कि वे पहचान जाहिर करने के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। वह नोटिस का जवाब नहीं दे सकते, लिहाजा मुख्यालयों को नोटिस भेजा जाए।
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इस मामले की अगली सुनवाई 29 मई को होगी। कोर्ट ने पीड़िता की पहचान जाहिर करने पर हाल ही में 12 मीडिया संस्थानों पर 10-10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। अदालत ने मना करने के बाद भी मीडिया हाउस द्वारा एक ब्लॉग में पीड़िता का नाम सार्वजनिक करने पर 25 अप्रैल को कड़ी फटकार लगाई थी।
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न्याय मित्र वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद निगम ने कोर्ट को बताया था कि हिंदी समाचार पत्रों समेत कुछ अन्य मीडिया घरानों ने भी पीड़िता के फोटो व नाम प्रकाशित किए हैं।
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