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कन्हैया ने जुर्माने के आदेश को हाईकोर्ट में दी चुनौती, जेएनयू ने लगाया है फाइन
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Wed, 18 Jul 2018 12:53 AM IST
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जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने दस हजार रुपये जुर्माने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। विश्वविद्यालय के एक उच्चस्तरीय पैनल ने 2016 में संसद हमलों के दोषी अफजल गुरु से जुड़े कार्यक्रम में भारत विरोधी नारेबाजी के मामले में कन्हैया पर दस हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।
याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि अफजल गुरु की तीसरी बरसी पर जेएनयू में नौ फरवरी 2016 को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां भारत विरोधी नारेबाजी हुई थी। इसी मामले में अनुशासन कमेटी ने कन्हैया व अन्य छात्रों पर जुर्माना लगाया है।
साथ ही कमेटी ने उमर खालिद को निष्कासित करने व 13 अन्य छात्रों पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत ने इस मुद्दे को विश्वविद्यालय के अपीलीय अधिकारी के समक्ष रखने का निर्देश दिया था।
पैनल ने दोबारा विचार करने के बाद पांच जुलाई को खालिद व कन्हैया के खिलाफ फैसले को बरकरार रखा था। दिल्ली पुलिस ने नारेबाजी विवाद में कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिरबन भट्टाचार्य को फरवरी 2016 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
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याचिका पर बुधवार को हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बता दें कि अफजल गुरु की तीसरी बरसी पर जेएनयू में नौ फरवरी 2016 को कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। वहां भारत विरोधी नारेबाजी हुई थी। इसी मामले में अनुशासन कमेटी ने कन्हैया व अन्य छात्रों पर जुर्माना लगाया है।
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साथ ही कमेटी ने उमर खालिद को निष्कासित करने व 13 अन्य छात्रों पर जुर्माना लगाने की सिफारिश की थी। छात्रों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
अदालत ने इस मुद्दे को विश्वविद्यालय के अपीलीय अधिकारी के समक्ष रखने का निर्देश दिया था।
पैनल ने दोबारा विचार करने के बाद पांच जुलाई को खालिद व कन्हैया के खिलाफ फैसले को बरकरार रखा था। दिल्ली पुलिस ने नारेबाजी विवाद में कन्हैया कुमार, उमर खालिद व अनिरबन भट्टाचार्य को फरवरी 2016 में देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार किया था। सभी आरोपी फिलहाल जमानत पर हैं।
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